अर्जित चौबे के 8 साथियों की जमानत अर्जी खारिज, पुलिस ने मांगा कुर्की वारंट
भागलपुर हिंसा में जेल भेजे गए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के बेटे अर्जित चौबे की नियमित जमानत की अर्जी एसीजेएम अंजनी कुमार श्रीवास्तव की अदालत में सोमवार को दायर की गई है। उनके वरीय वकील वीरेश कुमार मिश्रा के मुताबिक जिसकी सुनवाई मंगलवार (3 अप्रैल) को होगी। इधर अर्जित के साथ दूसरे आठ नामजद आरोपियों की अंतरिम जमानत की अर्जी को प्रभारी ज़िला सत्र न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह ने सोमवार को खारिज कर दिया। इनकी जमानत को लेकर शनिवार को हुई बहस के बाद ज़िला जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह जानकारी वरीय लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद साह ने दी है।
एसएसपी मनोज कुमार के मुताबिक नाथनगर थाना की एफआईआर संख्या 176 और 177 के बचे 20 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम इनके ठिकानों पर छापे मार रही है। मगर ये अपना रह रहकर ठिकाना बदल रहे है। जल्द ही ये पुलिस की गिरफ्त में आ जाएंगे। वैसे पुलिस ने इनके खिलाफ कुर्की वारंट शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से दरखास्त देकर मांगा था। उम्मीद है मंगलवार को अदालत से वारंट मिल जाएगा। यों इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट अदालत से पहले ही 24 मार्च को मिल चुका है।
जिनकी अंतरिम जमानत की अर्जी सोमवार को प्रभारी ज़िला जज ने खारिज की उनके नाम है देवकुमार पांडे, अनुपलाल साह, प्रणव साह, अभय कुमार घोष सोनू, प्रमोद वर्मा , निरंजन सिंह, संजय भट्ट और सुरेंद्र सिंह। इनकी तरफ से बहस वरीय वकील कामेश्वर पांडे ने की। इन सभी पर भी अर्जित के साथ शोभा यात्रा में डीजे बजाने , भड़काऊ नारे लगाने और प्रतिपदा विक्रम संवत की पूर्व संध्या 17 मार्च को बगैर इजाजत के जुलूस निकालने का आरोप है।
ध्यान रहे कि इतवार को अर्जित शाश्वत चौबे को आत्मसमर्पण और गिरफ्तारी के दावों के बीच नाटकीय तरीके से एसीजेएम (सप्तम) एआर उपाध्याय के सरकारी आवास पर पुलिस ने पटना से लाकर पेश किया। जिन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया था। जेल सूत्रों के मुताबिक विशेष केंद्रीय कारा में बंद अर्जित की तबियत इतवार रात में खराब हुई थी। पेट में पथरी की शिकायत की वजह से वे दर्द महसूस कर रहे थे। जिसकी जेल के डाक्टरों ने जांच की और दवा दी गई है। अब हालत ठीक बताई जा रही है।
एसएसपी ने अर्जित की पेशी के दौरान सरकारी काम में रुकावट डालने के आरोप में 10 पुरुष और पांच अज्ञात महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। साथ ही इनकी शिनाख्त कर गिरफ्तार करने की हिदायत अपने मातहत अधिकारियों को दी है।