आंध्र प्रदेश की सीएम चंद्रबाबू नायडू के साले को चेक बाउंस केस में 6 महीने की जेल, मिली जमानत, 25 लाख जुर्माना

आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामा राव के बेटे नंदमुरी जयकृष्ण को साल 2015 के चेक बाउंस के एक मामले में एक स्थानीय अदालत ने छह महीने की कैद की सजा सुनाई है। नंदमुरी जयकृष्ण आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के साले हैं। एक विशेष मजिस्ट्रेट अदालत ने यहां स्थित राम कृष्ण थियेटर के मालिक जयकृष्ण को कल ‘नेगोशिएबल इंस्ट्रमेंट एक्ट’ की धारा 138 के तहत दोषी पाया।  विशेष मजिस्ट्रेट के. रवींद्र सिंह ने जयकृष्ण को छह महीने की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन पर 25 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया।

अदालत ने कहा, शिकायतकर्ता जुर्माना की राशि से 19 लाख रूपये पाने का हकदार है। यदि जयकृष्ण जुर्माना अदा करने में नाकाम रहें तो उन्हें एक और महीने की जेल की सजा काटनी होगी। हालांकि, जयकृष्ण के वकील के अनुरोध पर अदालत ने सजा पांच अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी और 10,000 रूपये मुचलके पर उनकी जमानत मंजूर कर ली ताकि वह इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील कर सकें।

याचिकाकर्ता जीएस नरसिंह राव के वकील के मुताबिक जयकृष्ण ने 15 जून 2015 को दो चेक एक 19 लाख रुपये का और दूसरा आठ लाख रुपये के उनके मुवक्किल को जारी किये थे लेकिन खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के चलते यह कैश नहीं हो सके। गौरतलब है कि राव ने जयकृष्ण के थियेटर के परिसर में एक कैंटीन और पार्किंग स्थल पट्टा पर लिया था, जिसके लिए उन्होंने 27 लाख रुपये जमानत राशि के तौर पर उन्हें दिये थे, लेकिन जयकृष्ण ने पट्टा रद्द कर दिया और 27 लाख रुपये की जमानत राशि वापस करने को राजी हुए थे।

 

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