इसलिए अरविंद केजरीवाल की फिल्म के खिलाफ हुई याचिका दर्ज, वकील ने की रोक लगाने की मांग
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर आधारित फिल्म ‘एन इनसिग्निफिकेंट मैन’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर गुजरात उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दाखिल की गई है। यह पीआईएल गुरुवार को दाखिल की गई। गुजरात विधानसभा के चुनाव दिसंबर में हैं और राज्य में आदर्श आचार संहिता मौजूदा समय में प्रभावी है। वकील भाविक सोमानी ने गुजरात उच्च न्यायालय में यह पीआईएल दाखिल की है।
भाविक ने न्यायालय से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने यह मांग गुजरात चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता के गुजरात में प्रभावी होने के आधार पर की है। उन्होंने कहा कि फिल्म 17 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। सोमानी ने भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंनेकहा है कि एन इनसिग्निफिकेंट मैन आचार संहिता का उल्लंघन करती है।
सूत्रों के अनुसार, आम आदमी पार्टी (आप) के गुजरात में 25 सीटों पर लड़ने की संभावना है। गुजरात में चुनाव 9 व 14 दिसंबर को होने हैं। इस 100 मिनट के वृत्तचित्र का ट्रेलर सोशल मीडिया पर जारी हो चुका है। वकील ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि वह देखे कि फिल्म इंटरनेट पर वायरल न हो क्योंकि यह प्रचार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और यह बड़े स्तर पर मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है।
इस फिल्म को पहले सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था। पहलाज निहलानी की अध्यक्षता वाले बोर्ड ने निर्मातओं से कहा था कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और अरविंद केजरीवाल से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेकर आएं। हालांकि इसे केंद्रीय प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण ने पास करके सर्टिफिकेट दे दिया है। इस डॉक्यूमेंट्री का निर्माण विनय शुक्ला और खूशबू रंका ने किया है।