एक्टर रजनीकांत की पत्नी को सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश- चुकाएं 6 करोड़ 20 लाख रुपए
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साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया है। कोर्ट ने कहा है कि लता रजनीकांत एडी-ब्यूरो कंपनी को 6.2 करोड रुपए चुकाएं। दरअसल, एडी ब्यूरो कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट के आगे याचिका लगाई थी। अपनी याचिका में एडी ब्यूरो कंपनी ने कहा था कि लता ने कोचादियान फिल्म के टेलीकास्ट राइट के मामले में फर्जी सर्टिफिकेट लगाया था। मामले में उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया कि लता ने 10 करोड़ लेने के बाद भी फिल्म के राइट्स किसी दूसरी कंपनी को बेच दिए।
बता दें, कर्नाटका हाईकोर्ट ने एडी ब्यूरो कंपनी की इस याचिका को खारिज कर दिया था। बाद में एडी ब्यूरो कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट के आगे अपनी याचिका रखी। अब इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने रजनीकांत की पत्नी लता रजनीकांत को 12 हफ्ते के अंदर-अंदर एडी ब्यूरो कंपनी को 6.2 करोड़ वापस करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा यदि इस दौरान यह रकम नहीं चुकाई गई तो लता रजनीकांत को निजी तौर पर इस रकम की भरपाई करनी होगी।
बता दें, तमिल सुपरस्टार रजनीकांत और उनकी पत्नी लता रजनीकांत की शादी को हाल ही में 35 साल पूरे हुए हैं। 26 फरवरी शुक्रवार को दोनों की सालगिरह थी। लता और रजनीकांत की मुलाकात एक इंटरव्यू के दौरान हुई थी। लता रंगाचारी इतिराज कॉलेज की स्टूडेंट थी। अपने कॉलेज मैगजीन के लिए लता ने रजनीकांत का इंटरव्यू लिया था। बस इसी मुलाकात के बाद रजनीकांत को लता बेहद भा गईं। इसके बाद लता औक रजनीकांत ने 26 फरवरी 1981 को तिरुपति मंदिर में शादी कर ली थी।