एक व्यक्ति ना लड़े दो सीट पर चुनाव, बैन के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका
उच्चतम न्यायालय ने किसी भी चुनाव में एक साथ कई निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्याशी को चुनाव लडने से रोकने के लिये दायर जनहित याचिका की प्रति अटार्नी जनरल और निर्वाचन आयोग को देने का निर्देश आज याचिकाकर्ता को दिया। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय से कहा कि याचिका की प्रति अटार्नी जनरल को दी जाये ताकि वह इस मामले में मदद कर सकें।
याचिका में कहा गया है कि केन्द्र और निर्वाचन आयोग को लोगों को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लडने से रोकने के लिये उचित कदम उठाने के निर्देश दिये जायें। याचिका में कहा गया है कि संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिये गठित आयोग के सुझाव के अनुसार लोकसभा और विधान सभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों को चुनाव लडने के प्रति हतोत्साहित करने के लिये भी उचित कदम उठाये जायें।
उपाध्याय ने विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट का जिक्र करते हुये कहा है कि यही उचित समय है जब निर्दलीय उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव लडने से रोका जाये। याचिका में कहा गया है कि 2004 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने केन्द्र से अनुरोध किया था कि कानून में संशोधन किया जाये कि कोई भी व्यक्ति चुनाव में एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से उम्मीदवार नहीं बन सकता।