कठुआ गैंगरेपः सुप्रीम कोर्ट ने लगाई 7 मई तक सुनवाई पर रोक, जानिए क्या है वजह
उच्चतम न्यायलाय ने कठुआ सामूहिक बलात्कार और हत्याकांड की सुनवाई चंडीगढ़ में कराने और इसकी जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सोंपने की याचिका पर विचार करने के बाद इस मामले मे कठुआ में चल रही कार्यवाही पर आज सात मई तक के लिये रोक लगा दी। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड और न्यायमूर्ति इन्दु मल्होत्रा की पीठ ने कहा कि वह मुकदमा चंडीगढ़ स्थानांतरित करने के लिये पीड़ित के पिता की याचिका और इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के लिये आरोपियों की याचिका पर सुनवाई करेगा।
पीठ ने इस मामले को आगे सुनवाई के लिये सात मई को सूचीबद्ध किया है। घुमंतु अल्पसंख्यक समुदाय की आठ वर्षीय बच्ची 10 जनवरी को जम्मू क्षेत्र में कठुआ के निकट गांव में अपने घर के पास से लापता हो गयी थी। एक सप्ताह बाद उसी इलाके में बच्ची का शव मिला था।
शीर्ष अदालत ने कल ही सख्त चेतावनी देते हुये कहा था कि हमारी असल चिंता मामले की निष्पक्ष सुनवाई को लेकर है और यदि इसमें जरा सी भी कमी पायी गयी तो इस मामले को जम्मू कश्मीर की स्थानीय अदालत से बाहर स्थानांतरित कर दिया जायेगा।
इस बच्ची के पिता ने अपने परिवार, परिवार के एक मित्र और अपनी वकील की सुरक्षा के प्रति चिंता व्यक्त करते हुये शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी।
इसके बाद, न्यायालय ने इन सभी को समुचित सुरक्षा प्रदान करने का आदेश पुलिस को दिया था। इस बीच, सांजी राम सहित दो आरोपियों ने सारे मामले की सीबीआई से जांच कराने और इसकी सुनवाई जम्मू में ही कराने के लिये अलग से याचिका दायर की थी।