कहीं आधार नंबर भरते समय आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती? फॉर्म हो सकता है रिजेक्‍ट

इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख करीब आती जा रही है। जिन लोगों ने अभी तक आधार कार्ड को इनकम टैक्स रिटर्न से लिंक नहीं कराया है, उन्होंने इनकम टैक्स फाइल करने की ट्रिक निकाल ली है। वह 12 डिजिट के आधार नंबर की जगह 0-0 या 1-1 भर रहे हैं। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आगे चलकर आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। आधार से आईटीआर लिंक कराने की कवायद पिछले साल जुलाई में शुरू हुई थी। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें कहा गया था कि जो भी आधार के लिए एलिजिबल हैं उन्हें इनकम टैक्स फाइल करते वक्त आधार नंबर या आधार एनरोलमेंट नंबर देना होगा।

वहीं पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने वालों पर भी यह शर्त लागू होती हैं। हालांकि, कई लोगों के पास अभी भी आधार कार्ड नहीं है और जब तक सुप्रीम कोर्ट आधार के संवैधानिकता पर अपना फैसला नहीं सुना देता तब तक यह जारी रहेगा। इसीलिए कुछ लोग आधार नंबर की जगह 0 और 1 टाइप कर रहे हैं और ऐसा करने के बाद वह आईटीआर फाइल कर पा रहे हैं। बिजनेस स्टेंडर्ड के मुताबिक आधार परियोजना संचालित करने वाली यूनिक पहचान प्राधिकरण ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। प्राधिकरण के एक अधिकारी ने कहा कि आईटी विभाग के सिस्टम में कमियों के साथ यूआईडीएआई का कोई लेना-देना नहीं है।

एक अन्य आई-टी अधिकारी ने नाम उजागर नहीं करने की शर्त पर बताया कि विभाग ने उन लोगों के लिए माफी अधिसूचना जारी की थी जो आधार नंबर के लिए योग्य नहीं थे। फिर भी इसमें कोई स्पष्टता नहीं है कि इस बचाव का रास्ता उन पात्रों के लिए कैसे काम कर सकता है जो आधार नंबर के लिए योग्य है। हमने मजबूत प्रणालियों को रखा है और छूट केवल उन लोगों के लिए होती थी जिन्हें कानूनी तौर पर आधार संख्या नहीं मिलती है। लेकिन, अगर यह अन्य लोगों के लिए हो रहा है, तो भी एक ऐसी समस्या है जिसे हमें देखने की जरूरत होगी।

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