कांग्रेस विधायक पर आरोप, खदानों की फाइलें क्लियर नहीं कीं तो आईएएस अफसर को दी गालियां

कर्नाटक के एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने कांग्रेस विधायक पर बेहद ही संगीन आरोप लगाया है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के सचिव राजेंद्र कुमार कटारिया ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस विधायक शिवमूर्ति नायक ने खदान की लीज से जुड़ी फाइलें क्लीयर नहीं करने के कारण उन्हें गालियां दीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवमूर्ति के बेटे ने खदान की लीज पाने के लिए आवेदन किया था, उस आवेदन को क्लीयर नहीं करने की वजह से विधायक ने अधिकारी को गालियां दीं और धमकाया भी।

आईएएस अधिकारी कटारिया ने मुख्यमंत्री के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर दावणगेरे के मेकोंडा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक शिवमूर्ति नायक पर गालियां देने का आरोप लगाया है। कटारिया का कहना है कि विधायक ने उन्हें अपना काम करने से रोकने की कोशिश भी की और उन्हें धमकाया भी।

मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कटारिया ने बताया है कि कांग्रेस विधायक सोमवार (9 अक्टूबर) को उनके ऑफिस आए थे और उन्होंने अपने बेटे सूरज नायक की खदान की लीज से जुड़ी फाइल क्लीयर कराने की मांग की थी। जब अधिकारी ने ऐसा करने से मना किया तब शिवमूर्ति ने उन्हें गालियां दीं और धमकाया भी। कटारिया ने बताया कि विधायक ने यह भी कहा था कि अगर वह उनके आदेश का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें भविष्य में इसके परिणाम के लिए भी तैयार रहना चाहिए। कटारिया ने पत्र में बताया, ‘विधायक शिवमूर्ति ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, बल्कि मुझे मेरा काम करने से रोका गया।’

आईएएस अधिकारी कटारिया ने बताया कि विधायक ने खदान की लीज से जुड़ी फाइल को जल्दी से जल्दी क्लीयर करने के लिए दबाव भी बनाया। कटारिया का कहना है कि वह नियमों का उल्लंघन करके किसी भी व्यक्ति का पक्ष नहीं ले सकते। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में खदान के कारोबार पर सुप्रीम कोर्ट कड़ी नजर बनाए हुए है, ऐसे में उनके लिए यह संभव नहीं है कि वह किसी एक व्यक्ति के हित के लिए नियमों की अनदेखी करें।

कटारिया ने बताया कि नायक के बेटे की ओर से खदान की लीज के लिए दिया गया आवेदन अनुचित है। नियमों के मुताबिक केवल नीलामी के जरिए ही खदान की लीज किसी को दी जा सकती है। 2016 के नोटिफिकेशन के मुताबिक जिस किसी ने भी 12 अगस्त 2016 के बाद लीज के लिए आवेदन दिया था केवल वही नीलामी की प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। विधायक नायक के बेटे ने 12 अगस्त से पहले आवेदन किया था इसलिए उनका आवेदन योग्य नहीं है।

 

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