गर्लफ्रेंड को पीटने के आरोपी अरमान कोहली को कोर्ट ने सुनाया यह फरमान
बिग बॉस एक्स कंटेस्टेंट अरमान कोहली को बॉम्बे हाईकोर्ट ने गर्लफ्रेंड को पीटने के आरोप में फरवान सुनाया है। ‘प्रेम रतन धन पायो’ एक्टर अरमान पर उनकी एक्स गर्लफ्रेंड नीरू रंधावा ने मारपीट करनेका आरोप लगाया है। ऐसे में कोर्ट ने अरमान को एक एफिडेविट बनाने का फरमान सुनाया है जिसमें उन्हें लिखने के लिए कहा गया है कि उन्होंने नीरू के साथ जो किया है वह उससे दुखी हैं और पश्चाताप करना चाहते हैं। ऐसे में वह यह हरकत दोबारा नहीं करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को अरमान कोहली को ये फरमान सुनाया।
बता दें, अरमान कोहली अपने खिलाफ हुई एफआईआर को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे। अरमान ने नीरू और अपने बीच ही बात को सुलटाने की कोशिश में ये कदम उठाया। इस दौरान जस्टिस आरएम सावंत और जस्टिस रेवती मोहित देरे की डिविजन बेंच की सुनवाई के वक्त नीरू के लॉयर शांतनू ने उनका केस पेश किया। वहीं अरमान कोहली के लॉयर सतीश मानेशिंदे ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने उस महिला को धक्का दिया था जिसकी वजह से वह सीढ़ियों से गिर गईं और उन्हें चोटें आ गईं। मानेशिंदे ने बताया कि उन्हें सिर पर 15 टांके आए हैं।
वहीं कोर्ट में पेश रहीं नीरू ने कोर्ट को बताया कि वह सीढ़ियों से नहीं गिरीं। वहीं उन्होंने रिकॉर्ड्स में दर्शाया कि इससे पहले भी अरमान ने उनपर हाथ उठाया है। ऐसे में जस्टिस सावंत ने कहा- हमें सोसाइटी के बारे में भी सोचना चाहिए। ऐसे में अरमान को एफिडेविड बनाना होगा जिसमें उनका माफीनामा और भविष्य में ऐसाफिर न हो यह उन्हें लिखित में देना होगा। वहीं कोर्ट ने नीरू के वकील को शुक्रवार को दोबारा नीरू को पेश करने की बात कही। साथ ही कहा कि वह दोबारा नीरू का बयान अरमान के एफिडेविड मिलने से पहले रिकॉर्ड करेंगे।