गोरखपुर कांड: आरोपी डॉ कफील खान को यूपी एसटीएफ ने किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज (बीआरडी) में हुए हादसे के मुख्य आरोपी डॉ कफील खान को उप्र एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कॉलेज के प्रिंसिपल राजीव मिश्रा और उनकी पत्नी डॉ. पूर्णिमा शुक्ला को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में शुक्रवार को आरोपी डॉ. कफील सहित सातों अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने अदालत से गैर जमानती वारंट लिया था। इसके बाद से ही पुलिस ने कफिल को पकड़ने के लिए दबिश तेज कर दी थी। इससे पहले एसटीएफ ने छिपने के प्रयास में ही पूर्व प्राचार्य डॉ राजीव मिश्र और उनकी पत्नी डॉ पूर्णिमा शुक्ला को कानपुर से गिरफ्तार किया था। बाद में उन्हें गोरखपुर ले आया गया और गुरुवार को विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट लेने के प्रयास में भी जुटी रही। शुक्रवार को पुलिस को इसमें कामयाबी मिली थी। मामले के विवेचक अभिषेक सिंह ने फास्ट ट्रैक कोर्ट (त्वरित अदालत) प्रथम के महेन्द्र प्रताप सिंह के अदालत में गैर जमानती वारंट के लिए आवेदन किया जिस पर अदालत ने फरार चल रहे सातों अभियुक्तों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था।

गौरतलब है कि बीआरडी मेडिकल कालेज में 10 अगस्त को कुछ घंटों के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति ठप हो गई थी। इन दो दिनों में बाल रोग विभाग में 33 मासूमों की मौत हो गई। इसके अलावा मेडिसिन में भी 18 मरीजों की मौत हो गई। इस घटना के बाद शासन ने मुख्य सचिव की अगुआई में जांच टीम गठित की थी। टीम की रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज हुई। महानिदेशक चिकित्सा-शिक्षा डॉ. के के गुप्ता की तहरीर पर पुलिस ने हजरतगंज थाने में 23 अगस्त को तत्कालीन प्राचार्य डॉ. राजीव मिश्रा समेत नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें पूर्व प्राचार्य डॉ़ राजीव मिश्रा उनकी पत्नी डॉ. पूर्णिमा शुक्ला के अलावा अन्य फरार हैं।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *