चारा घोटाला फैसला LIVE: लालू यादव और 15 अन्‍य की सजा पर दूसरे हॉफ में सुनवाई

चारा घोटाला फैसला LIVE:  बहुचर्चित चारा घोटाले में दोषी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद और 15 अन्य के खिलाफ सजा का ऐलान गुरुवार को हो सकता है। अदालत की कार्यवाही लंच के बाद शुरू होगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि गुरुवार को सजा पर बहस होगी और शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा। लालू यादव रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत पहुंच गए हैं। लालू और अन्य को बुधवार को सजा सुनाई जानी थी, मगर दो वकीलों की मौत की सूचना देकर शोक व्यक्त करने के बाद वकील अदालत में उपस्थित नहीं हुए। सीबीआई अदालत ने 23 दिसम्बर को लालू और 15 अन्य को इस कई लाख रुपये के घोटाले में दोषी करार दिया था। सीबीआई अदालत ने बिहार के अन्य पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र और पांच अन्य को मामले में बरी कर दिया था। उन्हें 1990 से 1994 के बीच देवघर जिला कोषागार से अवैध तरीके से 84.5 लाख की निकासी के मामले में बरी किया गया।

मामले की सुनवाई 13 दिसम्बर को पूरी हुई थी और सीबीआई अदालत ने 10 दिन बाद उन्हें दोषी करार दिया। मामले में 34 आरोपी थे, जिनमें सुनवाई के दौरान 11 की मौत हो गई जबकि एक सीबीआई का इकबालिया गवाह बन गया और अपराध कबूल कर लिया। 16 दोषियों में तीन पूर्व आईएएस अधिकारी हैं। उनके नाम फूलचंद मंडल, बेक जुलियस और महेश प्रसाद हैं। लालू प्रसाद चारा घोटाले से संबंधित तीन और मामलों में सुनवाई का सामना कर रहे हैं।

– एबीपी न्‍यूज के अनुसार, लालू यादव की सजा पर फैसला शुक्रवार तक टल सकता है। आज अदालत में सजा पर बहस हो सकती है। लालू कुछ देर में अदालत पहुंचेंगे।

– फैसले के समय को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। लालू यादव रांची स्थित विशेष सीबीआई अदालत के लिए निकल चुके हैं। लालू प्रसाद के वकील के मुताबिक, राजद सुप्रीमो को तीन से सात साल जेल की सजा सुनाई जा सकती है। अगर उन्हें तीन साल की सजा मिलती है तो सजा की घोषणा के बाद जल्द ही उन्हें जमानत मिल जाएगी।

– सीबीआई अदालत ने 23 दिसम्बर को लालू और 15 अन्य को इस कई लाख रुपये के घोटाले में दोषी करार दिया था। लालू प्रसाद के वकील ने संवाददाताओं को बताया कि वह न्यूनतम सजा की मांग करेंगे।

– अदालत ने बुधवार को बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और तीन अन्य के खिलाफ नोटिस जारी किया। वकील अरविंद सिंह ने मीडिया को बताया, “शिवपाल सिंह की अदालत ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि लालू प्रसाद को दोषी करार दिए जाने के बाद चार लोगों द्वारा बयान जारी करने के खिलाफ अवमानना का मामला क्यों शुरू नहीं किया जाना चाहिए।” तेजस्वी यादव के अलावा राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह, राजद प्रवक्ता मनोज झा और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के खिलाफ भी नोटिस जारी किया गया है।

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