जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट में मिले जिंदा बम केस में कोर्ट का आया फैसला, चार आरोपी दोषी करार

राजस्थान की राजधानी जयपुर में करीब 17 साल बहले सीरियल बम धमाके के बाद जिंदा बम मिलने के केस में सुनवाई चल रही थी. जयपुर में 13 मार्च, 2008 को 8 सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था. इस घटना के बाद चांदपोल के रामचंद्र मंदिर के पास जिंदा बम बरामद हुए थे. इस मामले में चार आरोपियों को लेकर सुनवाई के बाद कोर्ट के फैसले का इंतजार था. 29 मार्च को पहले इसका फैसला आना था, लेकिन तकनीकी कारणों से फैसला टल गया था. लेकिन 4 अप्रैल को कोर्ट का इस पर फैसला आ चुका है.
बताया जा रहा है कि साल 2008 में हुए बम बलास्ट के बाद मिले जिंदा बम मामले में चार आरोपियों के खिलाफ सुनवाई पूरी होने के बाद उन्हें दोषी करार दिया गया है. वहीं अब कोर्ट आनेवाले 9 अप्रैल को दोषियों के खिलाफ सजा सुनाएगी.
4 आरोपियों दोषी करार
जिंदा बम मामले में 4 आरोपियों पर सुनवाई चल रही थी. जिसमें चारों आरोपियों को दोषी करार दिया गया है. अब इन आरोपियों के सजा पर कोर्ट 9 अप्रैल को फैसला देगी. आपको बता दें इससे पहले 20 दिसंबर 2019 को जयपुर बम ब्लास्ट की विशेष अदालत ने सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और एक अन्य नाबालिग (जिसे बाद में हाईकोर्ट ने घटना के समय नाबालिग माना) को फांसी की सजा सुनाई थी. वहीं, एक आरोपी शाहबाज अहमद को बरी कर दिया था.
इसके बाद एटीएस ने जिंदा बम मामले में इन सभी आरोपियों को 25 दिसंबर 2019 को जेल से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने 29 मार्च 2023 को विशेष अदालत का फैसला पलटते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीड़ितों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में पहली SLP दायर की गई थी.