ज्यादा इनकम टैक्स रिफंड वालों को भुगतान फिलहाल रोकने का ऑर्डर, जांच के बाद होगी वापसी
केंद्र सरकार ने उन सभी टैक्सपेयर्स के रिफंड पर रोक लगा दी है, जिनका रिफंड 50,000 रुपए से ज्यादा है। अभी केवल उनका टैक्स रिफंड किया जाएगा जिनका अमाउंट 50,000 रुपए या इससे कम है। जांच के बाद 50,000 रुपए से ज्यादा का रिफंड जारी किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक ऐसा इसलिए किया गया है ताकि टैक्स कलैक्शन के आकड़ों में संतुलन बिठाया जा सके। आपको बता दें कि देश में सालाना 2,50,000 रुपए तक की इनकम वाले को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। वहीं 2,50,000 – 5,00,000 रुपए के बीच की सालाना आय वालों को पांच फीसदी टैक्स देना पड़ता है। 5,00,000 – 10,00,000 रुपए के बीच की सालाना आय वाले को 20 प्रतिशत टैक्स देना होता है। वहीं 10 लाख रुपए से ज्यादा की सालाना आय वालों को 30% टैक्स देना होता है।
आपके द्वारा फाइल किए गए आईटीआर पर दिखाई देता है रिफंड
इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाकर पूरा आईटीआर फॉर्म भरने के बाद आपको वैलिडेट बटन पर क्लिक करना होता है। जिसके बाद टैक्सेस पैड और वेरिफिकेशन शीट ऑटोमैटिक आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के आधार पर रिफंड की गणना कर लेती है। रिफंड की राशि रिफंड रो में दिखाई देने लगती है। रिफंड राशि आपके द्वारा किए गए दावे के आधार पर दिखेगी, लेकिन जरुरी नहीं कि विभाग इसे मान ले या फिर इसका भुगतान कर दे। अगर आपका रिफंड अमाउंट है तो उसका भुगतान किया जाएगा। विभाग द्वारा रिटर्न प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद रिफंड तय किया जाएगा।
इनकम टैक्स रिफंड
एक बार आपने आईटीआर फाइल कर दिया और आईटीआर वेरिफाई हो गया तो उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड की प्रक्रिया शुरू करेगा और आपके दावे की प्रमाणिकता की जांच की जाएगी। रिटर्न की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो भी परिणाम होगा उसकी सूचना आपको भेजी जाएगी। सूचना में इसका जिक्र किया जाएगा कि आपके द्वारा किए गए दावे को मान लिया गया है या फिर रिजेक्ट कर दिया गया है। इसी तरह से अगर आप ई-रिटर्न फाइल करते हैं तो सूचना ई-मेल के जरिए भेजी जाएगी। इसके साथ ही मैसेज के जरिए भी आपको जानकारी दे दी जाएगी।