दिल्ली का प्रशासनिक बॉस कौन? SC ने सुनवाई के लिए संवैधानिक बेंच का गठन किया

दिल्ली का प्रशासनिक बॉस कौन है, इसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक बेंच का गठन कर दिया गया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली पांच जजों की बेंच का गठन कर दिया गया है जो 10 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करने जा रही है।

संवैधानिक बेंच में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के अलावा, जस्टिस एके सिकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई को दिल्ली सरकार को आश्वासन दिया था कि वह उनकी उस याचिका पर सुनवाई के लिए संवैधानिक बेंच के गठन पर विचार करेगा जिसमें हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि राजधानी दिल्ली अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है और संविधान के अनुच्छेद-239 AA के तहत स्पेशल प्रावधान किया गया है जिसके तहत राजधानी दिल्ली में एलजी एडमिनेस्ट्रेटर हैं।

हाई कोर्ट का यह फैसला पिछले साल 4 अगस्त को आया था। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी थी। दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अकसर यह मुद्दा उठाते रहते हैं। अभी हाल ही में विधानसभा में गेस्ट टीचर बिल पर चर्चा करते हुए उन्होंने एलजी निशाना साधते हुए यहां तक कह डाला था कि वह एक निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, आतंकवादी नहीं।

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