नई टैक्स व्यवस्था चुनने वालों को तोहफ़ा, इनकम टैक्स में कम से कम ₹6,500 की बचत,

₹7 लाख तक करयोग्य आय, यानी टैक्सेबल इनकम पर सिर्फ़ 5 फ़ीसदी इनकम टैक्स देना होगा. इससे पहले तक सिर्फ़ ₹6 लाख रुपये तक की आय पर 5 फ़ीसदी टैक्स देना होता था, और ₹6 लाख से ₹9 लाख तक की आय पर 10 फ़ीसदी टैक्स चुकाना होता था.

केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स की नई व्यवस्था चुनने वालों को तोहफ़ा दिया है, और ₹7 लाख तक करयोग्य आय, यानी टैक्सेबल इनकम पर सिर्फ़ 5 फ़ीसदी इनकम टैक्स देना होगा. इससे पहले तक सिर्फ़ ₹6 लाख रुपये तक की आय पर 5 फ़ीसदी टैक्स देना होता था, और ₹6 लाख से ₹9 लाख तक की आय पर 10 फ़ीसदी टैक्स चुकाना होता था. इसके अलावा, नई टैक्स रिजीम, यानी NTR चुनने वाले करदाताओं के लिए मानक कटौती, यानी Standard Deduction को भी ₹50,000 से बड़ाकर ₹75,000 कर दिया गया है.

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2024-25 पेश करते हुए नई टैक्स स्लैब की घोषणा की. अब NTR के तहत इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करने वाले करदाताओं को शून्य से ₹3 लाख तक की आय पर पुहले की ही तरह कोई टैक्स नहीं देना होगा. ₹3 लाख से ₹7 लाख तक की आय़ पर 5 फ़ीसदी टैक्स लगेगा, ₹7 लाख से ₹10 लाख तक की आय पर 10 फ़ीसदी टैक्स चुकाना होगा, ₹10 लाख से ₹12 लाख तक की आय पर 15 फ़ीसदी टैक्स लगेगा, ₹12 लाख से ₹15 लाख तक की आमदनी पर 20 फ़ीसदी टैक्स देना होगा, और ₹15 लाख से ज़्यादा की कमाई पर पहले की ही तरह 30 फ़ीसदी इनकम टैक्स देना होगा.

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मानक कटौती में बढ़ोतरी की इस घोषणा की बदौलत नई टैक्स रिजीम के तहत कर चुकाने वाले किसी भी करदाता की टैक्सेबल इनकम में से ₹25,000 रुपये कम हो जाएंगे, जिसकी बदौलत उसे स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर सहित ₹1,300 कम इनकम टैक्स चुकाना होगा. इसके अलावा, स्लैब में बदलाव के चलते भी करदाता को ₹1 लाख की आय पर 10% के स्थान पर 5% इनकम टैक्स देना होगा, जिसके चलते उसे स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर सहित ₹5,200 कम इनकम टैक्स चुकाना होगा.

वैसे, जिन करदाताओं की टैक्सेबल इनकम ₹10 लाख या उससे अधिक बनेगी, उन्हें ₹6,500 के अलावा भी ₹5,200 का लाभ होने वाला है. दरअसल, टैक्स स्लैबों में बदलाव की बदौलत अब ₹7 लाख से ₹10 लाख तक की आय पर सिर्फ़ 10% टैक्स देना होगा, जबकि अब ₹9 लाख से ज़्यादा की आय पर 15% टैक्स देना पड़ता था. सो, कम से कम ₹1 लाख की आय पर 5% कम टैक्स चुकाना होगा, जिसके चलते ₹5,200 का अतिरिक्त लाभ उन करदाताओं को मिलेगा, जिनकी टैक्सेबल इनकम ₹10 लाख या उससे अधिक होगी.

अगर बात करें उन करदाताओं की, जो ₹15 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं, और 30% के स्लैब के तहत इनकम टैक्स चुका रहे हैं, तो उन्हें मानक कटौती में ₹25,000 की बढ़ोतरी और स्लैब में बदलाव की बदौलत सेस समेत कुल ₹18,200 की बचत होने वाली है.