पत्नी-बहू को दिए गिफ्ट पर टैक्स में मिलेगी छूट? केंद्रीय मंत्री ने वित्त मंत्री से की मांग
केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने केन्द्रीय वित्त मंत्री (कार्यकारी) पीयूष गोयल से अपील की है कि इन्कम टैक्स एक्ट में संशोधन किया जाए, ताकि पत्नियों और बहुओं को दिए जाने वाले गिफ्ट पर कोई टैक्स ना लग सके। मेनका गांधी ने सोमवार को ट्वीट कर यह अपील की। अपने ट्वीट में मेनका गांधी ने लिखा कि “एक सोसाइटी के तौर पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे समाज में महिलाएं, खासकर पत्नियां और बहुएं, आर्थिक रुप से सशक्त बनें, मैं वित्त मंत्री से अपील करती हूं कि इन्कम टैक्स एक्ट की धारा 64 में जरुरी संशोधन किए जाएं।”
बता दें कि इन्कम टैक्स एक्ट की धारा 64 आय के झुकाव से जुड़ी है, जिसके मुताबिक “यदि कोई पति अपनी पत्नी को गिफ्ट देता है और इस गिफ्ट से पत्नी को कुछ आय होती है, तो यह आय पति की टैक्सेबल इन्कम में जोड़ दी जाती है।” केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि यह प्रावधान मूल रुप से 1960 में तैयार किया गया था। उस वक्त पत्नियों और बहुओं के पास किसी तरह की टैक्सेबल इन्कम नहीं होती थी।
केन्द्रीय मंत्री के अनुसार, आज के समय में इस एक्ट के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि आज महिलाएं आर्थिक रुप से ज्यादा आजाद और सशक्त हैं। श्रीमति गांधी के अनुसार, “आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रही हैं और मौजूदा एक्ट इन परिस्थितियों में प्रतिकूल प्रभाव छोड़ रहा है। कई अनुरोधों में सामने आया है कि पति और ससुर अपने परिवार की महिलाओं के खाते में संपत्ति का हस्तांतरण करने में डरते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि इस संपत्ति से होने वाली इन्कम बाद में उनके लिए ही बोझ बन जाएगी।” बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली किडनी ट्रांसप्लांट कराने के चलते इन दिनों मंत्रालय का कामकाज नहीं देख रहे हैं और उनके स्थान पर पीयूष गोयल कार्यकारी वित्त मंत्री के तौर पर वित्त मंत्रालय संभाल रहे हैं।