पत्रकार तरुण तेजपाल पर 2013 के रेप केस में आरोप तय, 21 नवंबर को अगली सुनवाई

गोवा की एक अदालत ने तहलका पत्रिका के संस्थापक संपादक और पत्रकार तरुण तेजपाल पर यौन उत्पीड़न के आरोप तय कर दिये हैं। कोर्ट ने तेजपाल पर बलात्कार के आरोप आईपीसी की धारा 376 के तहत तय किया है। इसके अलावा 341, 342, 354ए और बी के तहत आरोप तय किए हैं। पब्लिक प्रॉसीक्यूटर फ्रांसिस्को टाविएरा ने कोर्ट से बाहर आकर बताया कि अदालत ने तेजपाल को उनके खिलाफ तय हुए आरोप बता दिए हैं और उन्हें इसकी एक कॉपी दे दी है। फ्रांसिस्को ने बताया कि इस दौरान तेजपाल अदालत में खुद को बेकसूर बताते रहे। मामले में अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी।

आरोप है कि साल 2013 में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान गोवा की फाइव स्टार होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने अपने यहकर्मी का यौन शोषण किया था। इसके बाद पीड़ित महिला कर्मचारी ने अपने सीनियर्स को इस घटना के बारे में बताया था। बाद में पीड़िता, तेजपाल और तहलका की तत्कालीन मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी के बीच बातचीत की ईमेल भी मीडिया में  पब्लिश हुई थी।

इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने मंगलवार को इस मामले में तेजपाल के खिलाफ आरोप तय करने से रोके जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने गोवा सरकार को नोटिस जारी कर वरिष्ठ पत्रकार की याचिका पर जवाब मांगा था। गोवा के मापुसा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसी महीने की सात तारीख को तेजपाल के खिलाफ आरोपों को हटाने से मना कर दिया था। दूसरी तरफ रेप के आरोपी तरुण तेजपाल के वकील ने कोर्ट में इस मामले में राज्य सरकार के हस्तक्षेप की आलोचना की। बता दें कि फिलहाल तेजपाल जमानत पर बाहर हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *