फर्जी टैक्‍स र‍िफंड लेने पर गायक को फ‍िर दो साल जेल, पत्‍नी को भी हो चुकी है सजा

जाली दस्तावेजों के सहारे आयकर रिटर्न लेने के मामले में भोजपुरी के मशहूर गायक भरत शर्मा व्यास को दो साल के जेल की सजा हुई है। स्थानीय अदालत ने उनके विरुद्ध फैसला सुनाया। अवर न्यायाधीश एमके त्रिपाठी की कोर्ट ने फर्जी कागजात के सहारे टीडीएस फाइल कर रिटर्न प्राप्त करने का उन्हें दोषी पाया।इससे पहले उनकी पत्नी बेबी देवी को भी इसी तरह के मामले में सजा हो चुकी है, जब निचली अदालत ने जाली दस्तावेजों के सहारे रिटर्न क्लेम हासिल करने का दोषी पाया था। उनकी पत्नी बेबी देवी ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दे रखी है।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयकर विभाग ने 2005 में भरत शर्मा के खिलाफ कुल पांच शिकायतें की थीं।इसमें से दो शिकायतों पर पहले ही दो-दो साल की सजा हो चुकी है।एक शिकायत के मुताबिक भरत ने फर्जी कागजातों के आधार पर 1997-98 के दौरान जाली दस्तावेजों के सहारे 37 हजार 634 रुपये का क्लेम किया था। जिसे आयकर विभाग ने सूद समेत चुकाया था। वहीं एक अन्य केस के मुताबिक वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान फिर उन्होंने जाली दस्तावेजों का सहारा लेकर रिटर्न क्लेम किया।

यह क्लेम 79 हजार 260 रुपये का था। इतना ही नहीं अगले साल 1999-2000 में भी उन पर एक लाख तीन हजार रुपये फर्जी तरीके से आयकर विभाग से बतौर रिटर्न लेने के लगे।आयकर विभाग ने जब जांच की तो पता चला कि गायक ने रिटर्न का लाभ लेने के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए हैं। सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज के जो दस्तावेज गायक ने आयकर विभाग में जमा किए थे, वह फर्जी थे।जिस पर आयकर विभाग ने भोजपुरी के गायक भरत शर्मा के खिलाफ आपराधिक केस दायर किया था। जिसमें अब जाकर तीसरे मामले मे भी उन्हें दो साल की सजा हुई है।

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