बलात्कारी राम रहीम पर दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष बोलीं- मौत की सजा भी कम हैं उसके लिए

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाती मालीवाल ने सोमवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दुष्कर्म के मामले में सुनाई गई सजा का स्वागत किया और साथ ही कहा कि इस मामले में मौत की सजा भी कम होती।

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाती मालीवाल ने सोमवार को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दुष्कर्म के मामले में सुनाई गई सजा का स्वागत किया और साथ ही कहा कि इस मामले में मौत की सजा भी कम होती। मालीवाल ने ट्वीट किया, “अंतत: उसे उसके अपराधों की सजा मिली। हालांकि उसका अपराध इतना जघन्य था कि इसमें मौत की सजा भी कम होती।” केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने सोमवार को रोहतक के सुनारिया जिला जेल के पुस्तकालय में बनाई गई अदालत में डेरा प्रमुख राम रहीम को अपनी दो शिष्याओं के साथ दुष्कर्म करने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में सजा सुनाई है। उसे दो अलग-अगल मामलों में बीस साल की सजा सुनाई गई है। सजा पर बहस पूरी होने के बाद राम रहीम जज के सामने रहम की भीख मांगने लगा।

इस केस की सुनवाई के लिए रोहतक जेल के अंदर कोर्ट रूम बनाया गया था। बलात्कारी बाबा राम रहीम को सीबीआई कोर्ट द्वारा बीस साल की सजा दिए जाने पर लोग अपनी खुशी तो जता रहे हैं लेकिन वो ये भी चाह रहे हैं कि उसे फांसी की सजा दी जाती तो ज्यादा बेहतर होता। खुद बलात्कारी राम रहीम के वकील ने न्यूज एंजेसी एएनआई को बताया, ‘हम पूरे फैसले को विस्तार से पढ़ेंगे और हाईकोर्ट में अपील करेंगे। कोर्ट राम रहीम को अलग-अलग मामलों में दस-दस साल की सजा सुनाई है। 30 लाख का जुर्माना लगाया है। राम रहीम को कुल बीस साल की सजा दी गई है जो उन्हें लगातार नहीं काटनी होगी।’ बलात्कारी बाबा के वकील एसके नरवाना ने आगे बताया कि राम रहीम को धारा 376 और 506 के तहत ये सजा सुनाई गई है।

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