बिहार की नई वोटर लिस्ट 3 बजे आएगी, कहां-कैसे चेक करें नाम, न हो तो कैसे जुड़वाएं

पटना:

बिहार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की कॉपी चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को दे दी गई है. इसमें राज्य की सभी 243 विधानसभा के 90817 पोलिंग स्टेशन का डेटा शामिल है. 38 जिलों के माध्यम से सभी राजनीतिक पार्टियों को ये सूची दी गई है. ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट को चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर 3 बजे जारी करेगा. विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान चलाया. वोटर लिस्ट रिवीजन का शुरुआती चरण पूरा हो गया है. वोटर चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर चेक किया जा सकता है.

क्या है दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया

राज्य के सभी 38 जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) द्वारा बिहार के सभी 38 जिलों में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इसकी फिजिकल और डिजिटल कॉपियां भी दे दी गई. बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) और 243 निर्वाचक निबंधन अधिकारी (ईआरओ) उस विधानसभा क्षेत्र के किसी भी मतदाता या बिहार के किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल किसी भी छूटे हुए पात्र मतदाता के नाम जोड़ने, किसी भी अपात्र मतदाता के नाम हटाने या मसौदा मतदाता सूची में किसी भी सुधार के लिए दावे और आपत्तियां देने के लिए आमंत्रित करेंगे.