भारत की विदेश नीति का असर, यूके में दाऊद इब्राहिम की 43 हजार करोड़ की संपत्ति जब्त, 2015 में पीएम मोदी गए थे ब्रिटेन

ब्रिटिश अथॉरिटी ने भारत के दुश्मन और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्ति जब्त की है। रिपोर्ट के अनुसार जब्त की गई संपत्ति की कुल वैल्यू 6.7 अरब डॉलर यानी करीब 43 हजार करोड़ है। दाऊद इब्राहिम जो वर्तमान में पाकिस्तान के कराची से अपना एंपायर चलाता है, के खिलाफ भारत सरकार की बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। खबर है कि बीते महीने यूके के वित्त संबंधी विभाग ने दाऊद की संपत्ति की लिस्ट बनाई थी। जिसके बाद इतने बड़े पैमाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। रिपोर्ट के अनुसार दाऊद दुनियाभर में एक दर्जन से ज्यादा देशों में अपना व्यापार चलाता है। इनमें यूरोप, अफ्रीका, साउथ एशिया के देश भी शामिल हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि सिर्फ ब्रिटेन में दाऊद की 450 मिलियन डॉलर की संपत्ति है। दाऊद ने अलग-अलग देशों में 50 से ज्यादा प्रोपर्टीज में निवेश किया है। डॉन दाऊद इब्राहिम, जो भारत में हुए 1993 में धमाकों का भी गुनाहगार है, को संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल ने आईएस और अलकायदा जैसे वैश्विक आंतकी संगठन के साथ दाऊद पर भी प्रतिबंध का ऐलान किया है।

संयुक्त राष्ट्र ने दाऊद के करीब 15 उप नामों के बारे में भी जानकारी दी है। जिनमें दाऊद इब्राहिम, शेख दाऊद हसन, अब्दुल हमीद अब्दुल अजीज, अनीस इब्राहिम, अजीज दिलीप, दाऊद हसन शेख इब्राहिम कास्कर, दाऊद इब्राहिम मेमन कास्कर, दाऊद हसन इब्राहिम हसन कास्कर, दाऊद इब्राहिम मेमन, दाऊद साबरी, कास्कर दाऊद हसन, शेख मोहम्मद इस्माईल अब्दुल रहमान, दाऊद हसन शेख इब्राहिम, शेख इस्माईल अब्दुल और हिजरत शामिल हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 1993 में हुए बम धमाकों के मामले में विशेष टाडा अदालत ने बीते दिनों दो दोषियों को मौत की सजा और अबु सलेम एवं एक अन्य दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई। विशेष अदालत ने एक अन्य दोषी रियाज सिद्दिकी को 10 साल की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक दीपक साल्वे ने बताया कि विशेष न्यायाधीश जीए सेनेप ने धमाके में संलिप्तता के लिए दोषी मोहम्मद ताहेर मर्चेट एवं फिरोज खान को मौत की सजा सुनाई। उन्होंने कहा कि विशेष अदालत ने अबु सलेम व करीमुल्लाह खान को उम्रकैद की सजा सुनाई वहीं एक अन्य दोषी रियाज सिद्दिकी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साल्वे ने संवाददाताओं से कहा कि विशेष न्यायाधीश ने हत्या, हथियारों एवं गोला-बारूद की आपूर्ति, धमाके का षडयंत्र रचने जैसे गंभीर अपराधों में दोषियों पर जुर्माने भी लगाए। सभी छह दोषियों को विशेष अदालत ने 16 जून को दोषी करार दिया था जिसमें से एक मुस्तफा दोसा की 28 जून को मौत हो चुकी है।

 

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