यमुना को प्रदूषित करने पर बेकरी मालिक को 2 साल की जेल, 3.5 लाख रुपए का जुर्माना

यमुना में अशोधित अपशिष्ट डालने को लेकर एक स्थानीय अदालत ने एक बेकरी मालिक को दो साल की जेल की सजा सुनाई और उस पर कुल 3.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने कहा कि इस तरह के असंवेदनशील रवैए ने नदी में प्रदूषण बढ़ाया है। अदालत ने कहा कि इस बेकरी मालिक जैसे लोगों की असंवेदनशीलता के चलते ही मौजूदा पीढ़ी के पास निर्मल और स्वच्छ यमुना नहीं है। इसने कहा कि आरोपी ने अगली पीढ़ी का ध्यान नहीं रखा।

विशेष न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल ने विकास बंसल को जेल की सजा सुनाई और उस पर 2.5 लाख रुपए का पर्यावरण क्षतिपूर्ति जुर्माना भी लगाया। यह राशि प्रधानमंत्री के राहत कोष को अदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली स्थित बेकरी इकाई ‘हरियाणा पनीर भंडार’ ने यमुना में अशोधित अपशिष्ट डाल कर उसे प्रदूषित किया। अदालत ने बंसल को जल (प्रदूषण रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराते हुए उस पर एक लाख रुपए का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *