राइड कैंसिल की तो लगेगा जुर्माना, ड्राइवर-यात्री दोनों के अलग-अलग नियम, जान लें नए नियम

ओला, उबर जैसी ऐप आधारित टैक्सी सर्विस देने वाली कंपनियों के ग्राहक पूरे देश में करोड़ों की संख्या है. कहीं जाना हो तुरंत मोबाइल पर लोकेशन देते हुए राइड बुक करो तो फिर निकल चलो. लेकिन राइड कैंसिल करने वाले लोग भी बड़ी संख्या में है. पिक ऑवर में राइड कैंसिल करने की शिकायत बहुत आती है. राइड बुक करने के बाद उसे कैंसिल करने से कंपनी के साथ-साथ ड्राइवर और सफर करने वाले यात्रियों को नुकसान होता है. इस नुकसान से बचने के लिए अब एक नई नीति बनी है. जिसके तहत अब राइड कैंसिल करने पर जुर्माना भरना पड़ेगा. 

राइड कैंसिल करने पर जुर्माना देने की यह नीति फिलहाल महाराष्ट्र में बनी है. बाद में देश के अलग-अलग हिस्सों में इसे लागू किया जा सकता है.

महाराष्ट्र में ऐप आधारित टैक्सी सर्विस के लिए नई नीति लागू

मिली जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र में ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं के लिए नई नीति लागू की गई. जिसके तहत अब राइड कैंसिल करने वाले ड्राइवरों पर 100 रुपये का जुर्माना लगेगा. इससे बिना किसी कारण के राइड कैंसिल करने वाले ड्राइवरों पर नकेल कसेगी.

ड्राइवर ने कैंसिल की तो 100 रुपए का जुर्माना, यात्री को देना होगा 50 रुपए

अगर कोई ड्राइवर राइड कैंसिल करता है तो उसे 100 रुपये या कुल किराए का 10 प्रतिशत में से जो भी कम होगा, उसे यात्री के वॉलेट में जमा करना होगा. वहीं, यदि यात्री बिना वजह राइड रद्द करता है तो उसे 50 रुपये या कुल किराए का 5 प्रतिशत में से जो भी कम हो, वह ड्राइवर को मिलेगा.

बिना वजह की बुकिंग कैंसिलेशन कम होगी

इसके अलावा नीति में यह भी कहा गया कि ट्रेंड ड्राइवर ही कैब चला सकेंगे. इस नियम के बाद अब यह माना जा रहा है कि बिना वजह की बुकिंग कैंसिलेशन कम होगी. इससे यात्रियों को फायदा होगा. साथ ही यदि कोई यात्री बुकिंग कैंसिल करता है तो उसे भी जुर्माना भरना होगा.