राजस्थान: पति ने दिया फोन पर तीन तलाक, नए कानून के तहत मामला दर्ज
बाड़मेर: राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति द्वारा फोन पर तीन तलाक सहित दहेज का मामला दर्ज करवाया है. पीड़िता का आरोप है कि 15 सितंबर को उसके पति ने उसे फोन पर तीन तलाक दे दिया. महिला का आरोप है कि उसकी शादी करीब 23 वर्ष पूर्व हुई थी और पिछले 10-12 वर्षों से उसका पति और उसके ससुराल वाले उसको दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे. पुलिस ने पीड़िता सलमा की शिकायत पर बुधवार को उसके पति सलीम खान, उसके ससुर मोहम्मद सुल्तान, देवर रमजान खान और देवरानी जहीना के खिलाफ धारा 498ए, 406, 323 और 3/4 मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2018 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
बालोतरा निवासी पीड़िता सलमा ने बताया कि करीब 2 महीने पहले उसके पति सलीम खान, निवासी समदड़ी, बाड़मेर ने उसको घर से निकाल दिया था, जिसके बाद वह अपने पिता के घर रह रही थी. इस बीच 15 सितंबर को उसके पति ने उसे फोन पर तलाक दे दिया. पीड़िता का कहना है कि पति द्वारा तलाक दिए जाने के अगले दिन 16 सितंबर को ही उसने बालोतरा पुलिस थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की.
उन्होंने बताया कि इस बीच 23 सितंबर को पुलिस ने उसे थाने बुलाया, जिसके बाद वो थाने गई. पीड़िता ने बताया कि जब वह थाने पहुंची, तो उस समय उसका पति सलीम भी वहां मौजूद था. पीड़िता के मुताबिक पुलिस द्वारा समझाने के बावजूद भी उसका पति उसको तलाक देने की जिद पर अड़ा रहा और पुलिस की मौजूदगी में ही उसे एक सादे कागज पर तलाक लिखकर दे दिया. हालांकि इस मामले में सलमा के पति सलीम का कहना है कि उसने मुस्लिम रीति-रिवाज से ही अपनी पत्नी को तीन बार में तलाक दिया है. सलीम ने बताया कि उसने करीब चार महीने पहले पहली बार तलाक की घोषणा की, उसके बाद दूसरी बार दो महीने पहले और अभी 15 सितंबर को उसने तीसरी बार फोन पर तलाक की घोषणा की.