राजस्थान: मॉब लिंचिंग रोकने के लिए सुझाव देगा स्टेट माइनॉरिटी कमीशन
राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिये उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के आधार पर राज्य सरकार को सुझाव देगा। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में राज्यों को संवेदनशील क्षेत्र की पहचान करने और भीड़ द्वारा मारपीट की घटनाओं को रोकने के लिए तंत्र या व्यवस्था तैयार करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे।
राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जसबीर सिंह ने ‘बताया,‘‘ हम उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर रहें है और अगले सप्ताह राज्य सरकार तथा पुलिस को सुझाव देंगे।’’ उन्होंने कहा कि आयोग राज्य में शांति और सद्भाव कायम रखने और समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने के लिये ऐसी घटनाओं की रोकथाम, उपचारात्मक और दंडात्मक उपायों पर अपने सुझाव देगा।
उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है और पशुओं की रक्षा करना मानवीय जिम्मेदारी है। इधर राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव से अलवर के रामगढ़ में अकबर उर्फ रकबर खान के साथ कथित मारपीट मामले में एक रिपोर्ट तलब की है। आयोग के अध्यक्ष प्रकाश टांटियां ने उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के दृष्टिगत इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिये सरकार से अपना पक्ष बताने को कहा है।
अलवर जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से भी घटना की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान मुस्लिम महासभा के प्रदेश सचिव एन डी कादरी और अन्य द्वारा अकबर उर्फ रकबर खान मामले में दर्ज की गई शिकायत के आधार पर एक मामला दर्ज किया है। उल्लेखनीय है कि गत शुक्रवार-शनिवार की रात को अलवर के रामगढ में गौ तस्करी के संदेह में रकबर खान और उसके साथी असलम के साथ कुछ लोगों के समूह ने मारपीट की थी जिसके बाद रकबर की मौत हो गई थी जबकि असलम भागकर बच निकला था।