रामपुर CRPF कैंप हमला : कोर्ट ने 4 दोषियों को दी मौत की सजा, अन्य दो मिली को जेल
रामपुर सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हमले के मामले में 12 साल बाद कोर्ट ने सजा सुना ही दी. इस मामले में कोर्ट ने चार दोषियों को सजा-ए-मौत दी है. फांसी की सजा पाने वालों में इमरान शहजाद, फारूख, सबाउददीन, शरीफ शामिल हैं. वहीं, कोर्ट ने जंग बहादुर को उम्र कैद व फहीम को दस साल सजा सुनाई है. बता दें कि इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. जिसमें कोर्ट ने प्रतापगढ़ के कुंडा के कौसर खां, बरेली के बहेड़ी के गुलाब खां को बरी कर दिया था.
सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर 31 दिसंबर 2007 की रात आतंकियों ने हमला कर दिया था. हमले में सीआरपीएफ के सात जवान शहीद हो गए थे, जबकि एक रिक्शा चालक की भी जान गई थी. अपर जिला सत्र तृतीय के न्यायालय से ये फैसला सुनाया गया है. दलविंदर सिंह शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जंग बहादुर को आजीवन कारावास दिया गया है. फहीम अंसारी को 10 साल की सज़ा हुई है. वहीं, शेष मुल्ज़िमान को फांसी की सज़ा हुई है. उन्होंने बताया कि 6 लोगों को सज़ा हुई है. जिनमें 5 को सीआरपीएफ कैंप पर हमले करने और फहीम अंसारी को फ़र्ज़ी पासपोर्ट और पिस्टल के मामले में सज़ा हुई है.
कौन-कौन थे आरोपी और किन मामलों में हुई सज़ा
- इमरान शहजाद को धारा 148, 149, 302, 307, 333, 121, 3 /4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 16,20 यूएपी एक्ट, 27 (3) शस्त्र अधिनियम में फांसी की सजा दी गई.
- मुहम्मद फारुख को धारा 148, 149, 302, 307, 333, 121, 3 /4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 16,20 यूएपी एक्ट, 27 (3) शस्त्र अधिनियम में फांसी की सजा दी गई.
- जंग बहादुर बाबा को धारा 148, 149, 302, 307, 333, 121, 3 /4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 16,20 यूएपी एक्ट में आजीवन कारावास की सजा दी गई.
- मुहम्मद शरीफ उर्फ सुहेल को धारा 148, 149, 302, 307, 333, 121, 3 /4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 16,20 यूएपी एक्ट, 27 (3) शस्त्र अधिनियम, 5 (बी) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में फांसी की सजा दी गई.
- सबाउद्दीन को धारा 148, 149, 302, 307, 333, 121, 3 /4 लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम, 16,20 यूएपी एक्ट, 27 (3) शस्त्र अधिनियम में फांसी की सजा दी गई.
- फहीम अंसारी को धारा 420, 467, 468, 471, 200 आइपीसी, 25 (1) (ए) शस्त्र अधिनियम में 10 साल कैद की सजा दी गई.