शारीरिक संबंध बनाने से पहले यहां लेनी होगी पार्टनर की मौखिक इजाजत

ऑस्ट्रेलिया में शारीरिक संबंध बनाने से पहले अब पार्टनर की मौखिक इजाजत लेनी पड़ेगी। ऐसा यौन उत्पीड़न के मामलों में गिरावट लाने के लिए यहां जरूरी किया गया है। न्यू साउथ वेल्स में राजनेता इसी बाबत कानून में बड़ा संशोधन लाने की योजना बना रहे हैं, ताकि बलात्कार और यौन हिंसा की धमकियों से जुड़े मामले में कमी आ सके। सरकार ने इस बाबत तकरीबन सात करोड़ 12 लाख रुपए विज्ञापन से जुड़े अभियानों में खर्च किए, जिनमें युवाओं को जागरुक कर बताया गया कि संबंध बनाने से पहले उन्हें पार्टनर की मौखिक रूप से सहमति चाहिए होगी।

घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न रोकथाम मंत्री प्रू गोवर्ड ने न्यूज कॉर्प ऑस्ट्रेलिया को बताया, “संबंध बनाने के दौरान पार्टनर से उसके लिए पूछना जरूरी होगा। साथ ही उस पर पार्टनर की अनुमति भी चाहिए होगी।”

सरकार इस नीति के तहत विश्वविद्यालयों और कार्यस्थलों पर भी लड़कियों के साथ होने वाली यौन उत्पीड़न की घटनाओं की रोकथाम पर जोर देगी। मंत्री के मुताबिक, संबंध बनाने के दौरान यह दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होगी कि वे एक दूसरे से पूछें और आपसी सहमति बनाकर आगे बढ़ें।

गोवर्ड ने बताया, “लड़कियों-महिलाओं पर यौन उत्पीड़न की घटना का असर काफी लंबे समय तक रहता है। अगर हम इस प्रकार की अपराधिक घटनाओं में गिरावट लाना चाहते हैं, तो इसमें समाज के हर तबके को आगे आना पड़ेगा।”

वर्ष 2017 में पुलिस के पास यहां करीब 13 हजार तीन सौ यौन उत्पीड़न के मामले आए, जबकि पिछले हफ्ते जारी हुए आंकड़ों में खुलासा हुआ कि पिछले साल पीड़िताओं की संख्या में 12 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

आपको बता दें कि कई देशों में शादी से पहले महिलाओं के लिए कई तरह की रोक-टोक होती हैं। पुरानी परंपराओं और नियम-कायदों के मुताबिक, कुछ देशों में तो महिलाओं को शादी से पूर्व शारीरिक संबंध बनाने की इजाजत भी नहीं होती। मगर अमेरिका में शादी से पहले लड़कियों व महिलाओं का ऐसा करना जायज माना जाता है।

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