सजा का ऐलान से पहले चाय की चुस्कियां लेते नजर आए लालू, माथे पर नहीं कोई शिकन
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट ने बुधवार (24 जनवरी) को चारा घोटाले से जुड़े एक अन्य मामले में पांच साल की सजा सुनाई है। इससे पहले कोर्ट ने सुबह में लालू यादव और पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा समेत कुल 50 लोगों को चाईबासा कोषागार से 35 करोड़ 62 लाख की अवैध निकासी के मामले में दोषी करार दिया और सजा सुनाने के लिए दोपहर दो बजे का समय तय किया। इस बीच लालू यादव अदालत परिसर में ही वकीलों के साथ बेफिक्र होकर चाय की चुस्की लेते नजर आए। बता दें कि यह चारा घोटाले से जुड़ा यह तीसरा मामला है, जिसमें लालू यादव को सजा बुई है।
इससे पहले चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा ट्रेजरी से ही करीब 37 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में लालू यादव को 30 सितंबर 2013 को पांच साल की सजा मिल चुकी है। इस मामले में जगन्नाथ मिश्र को अदालत ने चार साल की सजा सुनाई थी। दोनों लोग इस मामले में जमानत पर हैं। दूसरे केस में देवघर ट्रेजरी से करीब 89 लाख रुपये की अवैध निकासी में भी लालू यादव को इसी साल 6 जनवरी को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई थी, जबकि जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया गया था। फिलहाल लालू यादव रांची के बिरसा मुंडा जेल में सजा काट रहे हैं। चारा घोटाले से जुड़े तीन और मामलों में फैसला आना बाकी है।
कोर्ट द्वारा लालू को दोषी करार दिए जाने के बाद आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि इसके खिलाफ वे लोग अब हाई कोर्ट जाएंगे। उन्होंने इन सबके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार सीएम नीतीश कुमार का हाथ बताया था। उन्होंने कहा था कि यह सब लालू प्रसाद यादव के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताया। चारा घोटाले से ही जुड़े एक अन्य मामले में भी फरवरी माह में फैसला आने की संभावना है।