सुनंदा केस: शशि थरूर पहुंचे अदालत, अग्रिम जमानत की दी याचिका
सुनंदा पुष्कर केस में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होने से पहले ही कांग्रेस सासंद शशि थरूर ने अग्रिम जमानत याचिका दे दी है। मंगलवार को थरूर की ओर से दायर की गई इस याचिका पर कोर्ट ने कहा है कि वह बुधवार को सुबह 10 बजे सुनवाई करेगा। थरूर के वकील का कहना है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) की ओर से दायर की गई चार्जशीट में कहा गया है कि जांच पूरी हो गई है, इसलिए ऐसा नहीं लगता कि इस मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई जरूरत है। वकील ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, ‘कानून बहुत ही स्पष्ट है कि अगर बिना किसी को हिरासत में लिए चार्जशीट फाइल की जाती है तो बेल मिलना अनिवार्य है। अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट कल सुबह 10 बजे सुनवाई करेगा।’ अदालत ने थरूर की याचिका पर दिल्ली पुलिस से भी प्रतिक्रिया मांगी है।
बता दें कि सुनंदा पुष्कर के पति और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को इस केस में पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 जुलाई को तलब किया है। थरूर को सुनंदा की मौत का आरोपी मानते हुए कोर्ट ने 7 जुलाई को हाजिर होने का फरमान सुनाया है। इसी पेशी से चार दिन पहले थरूर ने कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। 5 जून को कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर केस में दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेते हए शशि थरूर को अभियुक्त माना था और कोर्ट में पेशी की तारीख तय की थी।
दरअसल, दिल्ली पुलिस की ओर से दायर की गई चार्जशीट में कहा गया है कि सुनंदा पुष्कर ने अपने पति शशि थरूर को भेजे ईमेल में लिखा था कि उनकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि सुनंदा के मेल और सोशल मीडिया मैसेज को ‘Dying Declaration’ माना जा सकता है। गौरतलब है कि 17 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर (51) दक्षिण दिल्ली के एक होटल में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाई गई थीं। सुनंदा ने मौत से कुछ दिन पहले ही आरोप लगाया था कि उनके पति का पाकिस्तान की एक पत्रकार के साथ अफेयर है।