सेना में ट्रांसजेंडरों की नियुक्ति ट्रंप ने की थी प्रतिबंधित, कोर्ट ने किया खारिज

अमेरिका में एक और संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रांसजेंडर सैन्य कर्मियों पर रोक लगाने के कदम के खिलाफ बुधवार को फैसला दिया। साथ ही पेंटागन द्वारा दिए जाने वाले कोष से लिंग परिवर्तन कराने के आॅपरेशनों को भी जारी रखने का भी आदेश दिया है। ट्रंप ने जुलाई में तीन ट्वीट करके आदेश दिया था कि ट्रांसजेंडर सैनिक किसी भी क्षमता में सेवा नहीं दे सकते हैं। इसके लिए उन्होंने चिकित्सा पर होने वाले खर्च और बाधा का हवाला दिया था। ट्वीट के बाद वाइट हाउस का औपचारिक ज्ञापन आया जिसके बाद विरोध शुरू हुआ और सैन्य बलों के कई सदस्य और अधिकार समूहों ने मुकदमे कर किए।

ट्रंप के पूर्ववर्ती बराक ओबामा ने सैनिक के तौर पर ट्रांसजेंडरों को सेवा देने की अनुमति देने का ऐतिहासिक फैसला किया था। इस कदम को पूरी तरह से इस साल जुलाई से प्रभावी होना था। अमेरिकी जिला न्यायाधीश मार्विन गार्बिस ने बुधवार को कहा कि मनमाने तरीके से नीति में बदलाव के लिए औचत्य की कमी है। इसके साथ ही यह ट्रांसजेडर सैनिकों पर भेदभावकारी प्रभाव डालता है। यह संभवत: वैध सरकारी हित नहीं हो सकता है। इससे पहले, 30 अक्तूबर को अमेरिकी जिला न्यायाधीश कोलीन कोल्लर-कोलेली ने पहले से प्रभावी यथास्थिति पर लौटने का आदेश दिया था।

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