स्कूल की दुकान से केवल एनसीईआरटी की किताबें बेचने का निर्देश
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कहा है कि बोर्ड के अधीन देशभर के स्कूलों के परिसर में छोटी दुकानों (टक शॉप) में सिर्फ एनसीईआरटी की पुस्तकें ही बेची जाएं। इसका पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पिछले दिनों जारी परिपत्र में अपने अधीन देशभर के स्कूलों के परिसर में छोटी दुकानें (टक शॉप) खोलने की अनुमति देने का फैसला किया था। इन दुकानों के माध्यम से स्कूलों को छात्रों की जरूरत के अनुरूप स्टेशनरी और अन्य सामग्री बेचने की अनुमति देने का भी फैसला किया गया था। अगस्त 2017 को जारी इस परिपत्र के बारे में कुछ पक्षकारों के विभिन्न संवाद पर स्पष्टीकरण देते हुए सीबीएसई ने ये ताजा निर्देश दिए हैं। सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के प्रमुखों को जारी ताजा परिपत्र में बोर्ड ने साफ किया है कि इन छोटे दुकानों में स्कूल केवल एनसीईआरटी की पुस्तकें ही बेच सकते हैं, किसी अन्य प्रकाशन की पुस्तकें नहीं बेची जा सकती हैं।
हालांकि स्कूलों को कलम, पेंसिल, कापी, रजिस्टर, नोटबुक, इरेजर, खाली पन्ने, कला और उससे जुड़ी सामग्री समेत स्टेशनरी सामग्री बेचने की अनुमति दी गई है। इसमें स्कूलों से कहा गया है कि वे अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक मूल्य पर इन सामग्रियों को न बेचें। अभिभावक स्कूल परिसर या किसी अन्य स्थान से पुस्तकें खरीद सकते हैं। परिपत्र में कहा गया है, ‘स्कूलों के परिसर में छोटी दुकानों (टक शॉप) में केवल एनसीईआरटी की पुस्तकें ही बेची जाएं। इन दुकानों में दूसरी पुस्तकें बेचना परिपत्र का उल्लंघन माना जाएगा। इसका पालन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।’
सीबीएसई ने 19 अप्रैल के परिपत्र के माध्यम से स्कूलों को अपने परिसर में व्यावसायिक तरीके से पाठ्य पुस्तकें, नोटबुक और यूनिफार्म की बिक्री नहीं करने का निर्देश दिया था। लेकिन 25 अगस्त को सीबीएसई ने इस परिपत्र में संशोधन किया था, ताकि स्कूलों में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का उपयोग सुनिश्चित हो सके। सीबीएसई के उप सचिव के श्रीनिवासन ने संशोधित परिपत्र जारी करते हुए स्कूलों को एनसीईआरटी पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपनी जरूरत के मुताबिक मांग पत्र पेश करने को कहा था। स्कूलों को सलाह दी गई है कि शैक्षिक सत्र 2018-19 के लिए एनसीईआरटी की पुस्तक संबंधी लिंक पर पंजीकरण कराएं।