हाई कोर्ट के जजों के लिए 61 नामों पर विचार, सुप्रीम कोर्ट देगा अंतिम मंजूरी
नए जजों की नियुक्ति और अतिरिक्त जजों की पदोन्नति के लिए 13 हाई कोर्ट की ओर से की गई 61 से अधिक नामों की सिफारिशों पर सुप्रीम कोर्ट के कॉलिजियम की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक इन सिफारिशों में आठ हाई कोर्ट द्वारा जजों की नियुक्ति के लिए भेजे गए 36 नाम शामिल हैं। इसके अलावा अतिरिक्त जजों को पदोन्नति देकर स्थाई जज बनाने के लिए पांच हाई कोर्ट द्वारा भेजे गए 25 नाम भी शामिल हैं। ये सिफारिशें सुप्रीम कोर्ट के कॉलिजियम को उस समय भेजी गई थीं, जब भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस खेहर थे।
उनका कार्यकाल 27 अगस्त को पूरा हुआ। अगले दिन न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा ने प्रधान न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाल लिया था। न्यायमूर्ति मिश्रा के पदभार संभालने के बाद किसी भी हाई कोर्ट से कोई ताजा सिफारिश नहीं की गई है। नई नियुक्तियों के लिए जिन आठ हाई कोर्ट से नाम भेजे गए हैं, उनमें झारखंड, कर्नाटक, मद्रास, गुजरात और बंबई हाई कोर्ट शामिल हैं। इन नामों के अलावा सुप्रीम कोर्ट के कॉलिजियम को छह हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर भी विचार करना है। ये हाई कोर्ट हैं-आंध्र प्रदेश व तेलंगाना, कलकत्ता, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और मणिपुर।
इन हाई कोर्ट के प्रमुख फिलहाल कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। विधि मंत्रालय के एक सितंबर तक के आंकड़ों के अनुसार, 24 हाई कोर्ट में जजों की मंजूर संख्या 1079 है। ये अदालतें 666 न्यायाधीशों के साथ चल रही हैं और इनमें 413 रिक्तियां हैं।प्रक्रिया के अनुसार हाई कोर्ट का तीन सदस्यों वाला कालेजियम सुप्रीम कोर्ट के कालेजियम को एक नाम की सिफारिश करता है। यह सिफारिश पहले विधि मंत्रालय को भेजी जाती है, जो कि उम्मीदवारों के रिकॉर्ड के बारे में एक आइबी रिपोर्ट इसके साथ लगाता है और अंतिम मंजूरी के लिए इसे सुप्रीम कोर्ट के कालेजियम के पास भेजता है।