हिंदू लड़की को 22 दिन तक अगवा कर रखा, ईसाई पति को छोड़ने का दबाव बनाया
केरल हाई कोर्ट में दायर हलफनामे में एक 28 वर्षीय हिन्दू महिला ने कहा है कि उसे कोची के एक योग केंद्र में 22 दिनों तक बंधक बना कर रखा गया था ताकि वो एक ईसाई व्यक्ति से शादी न कर सके। महिला ने आरोप लगाया है कि योग केंद्र में उसे “शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।” महिला ने अपने हलफनामे में दावा किया है कि इस योग केंद्र में दूसरी 60 महिलाओं को भी बंधक बना कर रखा गया था जो गैर-धर्म के युवकों से शादी करना चाहती थीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर श्वेता नामक इस महिला ने योग केंद्र से भागने के बाद केरल हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया। केरल हाई कोर्ट में 27 जुलाई को 29 वर्षीय रिंट आइजक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई चल रही है। श्वेता और आइजक ने पीची के एक मंदिर में शादी की थी और विशेष विवाह अधिनियम के तहत अपनी शादी पंजीकृत करायी थी।
श्वेता के अनुसार वो आइजक के साथ 10 महीने से रह रही थी लेकिन उसके परिवार वालों ने योग केंद्र में जाकर “परामर्श” के लिए मजबूर कर दिया। श्वेता ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि योग केंद्र में अक्सर उसके हाथ बांधकर रखे जाते थे। उसे बाइबिल और कुरान की कमियों के बारे में बताया जाता था। श्वेता के अनुसार उसे योग केंद्र में जमीन पर सोना पड़ता था और वहां के शौचालय का दरवाजा बंद नहीं होता था। श्वेता के अनुसार वहां कई लड़कियां सालों से बंधक हैं और उनमें से ज्यादातर बीमार थीं।
रिपोर्ट के अनुसार श्वेता ने जिस योग केंद्र के खिलाफ हलफनामा दिया है उसे स्थानीय पंचायत ने मनोज उर्फ गुरुजी द्वारा चलाए जा रहे योग विद्या केंद्र को बंद करने का नोटिस दिया है। उदयमपरूर पुलिस ने योग केंद्र के श्रीजेश को सोमवार (25 सितंबर) को गिरफ्तार कर लिया है। योग केंद्र के प्रमुख मनोज समेत चार योग टीचर फरार हैं। डॉक्टर श्वेता ने अपने हलफनामे में आरोप लगाया है कि योग केंद्र में बंधक महिलाओं का यौन शोषण भी होता था।
रिपोर्ट के अनुसार श्वेता ने जब योग केंद्र की सारी बातें मानने का अभिनय शुरू किया तो उसपर निगरानी थोड़ी ढीली कर दी गयी और आखिरकार वो भागने में सफल रही। जब वो घर पहुंची तो उसके माता-पिता पहले उसे उसकी बड़ी बहन के घर ले गयी और बाद में वो अपने पति के घर चली गयी। श्वेता ने हाई कोर्ट से पुलिस सुरक्षा दिलवाने की भी गुहार की है। हाई कोर्ट ने योग केंद्र को मामले में पक्षकार बनाने का आदेश दिया है ताकि वो अपना पक्ष रख सके।