सुनंदा पुष्कर केस: कोर्ट ने शशि थरूर को आरोपी मानते हुए 7 जुलाई को किया तलब

कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर को सुनंदा पुष्कर केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 जुलाई को तलब किया है। थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत का आरोपी मानते हुए कोर्ट ने हाजिर होने का फरमान सुनाया है। मंगलवार को कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर केस में दायर चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए शशि थरूर को अभियुक्त माना और उनके कोर्ट में पेश होने की तारीख तय की। बता दें कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक, सुनंदा पुष्कर ने अपने पति शशि थरूर को भेजे ईमेल में लिखा था कि उनकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि सुनंदा के मेल और सोशल मीडिया मैसेज को ‘Dying Declaration’ माना जा सकता है।

दिल्ली पुलिस ने 14 मई को तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य थरूर पर सुनंदा को आत्महत्या के लिये उकसाने का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा था कि थरूर को साढ़े चार साल पुराने मामले में आरोपी के तौर पर तलब किया जाना चाहिये। उसने दावा किया कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं।

दिल्ली पुलिस के दावे के अनुसार सुनंदा पुष्कर ने 8 जनवरी 2014 को अपने पति को ईमेल में लिखा था, “मेरी जीने की इच्छा नहीं है…मैं सिर्फ मौत की कामना कर रही हूं।” बता दें कि दक्षिण दिल्ली के लीला होटल में इस घटना के 9 दिन बाद यानि 17 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर मृत पाई गई थी। इससे कुछ दिन पहले पुष्कर ने अपने पति शशि थरूर पर पाकिस्तान की एक पत्रकार के साथ प्रेम संबंध का आरोप लगाया था।

कांग्रेस नेता शशि थरूर और सुनंदा पुष्कर की प्रेम कहानी 2009-10 के दिनों में काफी सुर्खियों में थी। इन दोनों की शादी 2010 में हुई थी। उस समय थरूर यूपीए सरकार में मंत्री हुआ करते थे। सुनंदा और थरूर दोनों की ये तीसरी शादी थी।

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