14 साल की लड़की को अपनी निजी फोटो बॉयफ्रेंड को भेजने के कारण हो सकती है 10 साल की जेल

14 साल की एक नाबालिग लड़की को उसके ब्वॉयफ्रेंड को निजी तस्वीर भेजने के कारण साल की जेल हो सकती है। दरअसल दक्षिणी मिनेसोटा में 14 साल की जेनिफर (काल्पनिक नाम) ने खुद की एक निजी सेल्फी उसके साथ स्कूल में पढ़ने वाले उसके ब्वॉयफ्रेंड को स्नैपचैट के माध्यम से भेजी थी, जिसके बाद उस लड़के ने जेनिफर की तस्वीर अपने दोस्तों के बीच वायरल कर दी थी। इसके कारण जेनिफर को अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देने के आरोपों का सामना करना पड़ रहा है। 14 साल की इस नाबालिग लड़की पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे 10 साल की सजा भी हो सकती है। यह मुकदमा उसकी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, निजी जिंदगी से लेकर भविष्य तक सब में नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। हालांकि इस केस में लड़के को भी सजा हो सकती है।

हालांकि अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ऑफ़ मिनेसोटा (एसीएलयू-एमएन) जुवेनाइल कोर्ट से जेनिफर के ऊपर लगे आरोपों को हटाने की मांग कर रहा है। एसीएलयू के लीगल डायरेक्टर तेरेसा नेल्सन ने कोर्ट के सामने इन आरोपों को हटाने की बात रखी है। नेल्सन का कहना है कि जेनिफर के ऊपर लगे इन आरोंपों की वजह से उसका परिवार काफी दुखी है और इससे उसकी जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है।

वहीं इस मामले में खुद जेनिफर का यह कहना है कि उसके स्कूल में सेक्सटिंग करना बहुत ही आम बात है और इसके कारण किसी भी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए। इसके साथ ही जेनिफर ने बाकी लोगों से इस तरह का काम ना करने की अपील भी की है। एसीएलयू-एमएन की ओर से जारी जेनिफर के बयान में उसने कहा है, ‘मैं नहीं चाहती कि कोई भी उस दौर से गुजरे जिससे मैं इस वक्त गुजर रही हूं।’ उसका कहना है कि उसने जो कुछ भी किया वह सेक्सटिंग था ना कि उसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा दिया। वहीं मिनेसोटा का कानून इन दोनों कामों में या तथ्यों में किसी तरह का कोई अंतर नहीं समझता। KSTP-TV के मुताबिक नेल्सन ने कहा, ‘कानून का उद्देश्य होता है कि पीड़ित व्यक्ति की रक्षा करे, उन बच्चों की रक्षा करे जो पीड़ित हैं। यहां हमारे पास इस केस में कोई भी पीड़ित नहीं है। जेनिफर को ऐसा करने से किसी ने मजबूर नहीं किया था। उसने किसी भी अन्य व्यक्ति को चाइल्ड पोर्नोग्राफी का शिकार नहीं बनाया।’

 

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