नरोदा केस: एसआईटी कोर्ट ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को तलब किया
2002 नरोदा गांव नरसंहार मामले में गुजरात की विशेष एसआईटी अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को 18 सितंबर को कोर्ट में आकर गवाही देने के लिए समन जारी किया है। इस मामले में मुख्य आरोपी गुजरात में बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुकीं माया कोडनानी ने अमित शाह को अपने गवाह के तौर पर बुलाने की अर्जी दी थी। अदालत ने अप्रैल में कोडनानी की यह दरख्वास्त मान ली थी कि उनके बचाव में अमित शाह एवं कुछ अन्य को बतौर गवाह समन जारी किया जाए। नरोदा गांव नरसंहार में अल्पसंख्यक समुदाय के 11 लोगों की हत्या कर दी गई थी।
इससे पहले की सुनवाई में विशेष एसआईटी अदालत ने माया कोडनानी को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का पता ढूंढने के लिए और चार दिन दिए थे, क्योंकि वह नरोदा गाम नरंसहार मामले में अपने बचाव में उन्हें अदालत में पेश करवाना चाहती हैं। कोडनानी ने अदालत से कहा था कि वह उनका पता नहीं ढूंढ पाई, जिस पर अदालत का समन पहुंचाया जा सके।
अदालत ने 4 सितंबर को उन्हें अमित शाह का पता ढूंढने के लिए 8 सितंबर तक का वक्त दिया था, लेकिन कोडनानी के वकील ने और समय की मांग की थी। इस पर कोर्ट ने कोडनानी के वकील को और चार दिन देते हुए मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 सितंबर तय की थी।