30 लाख की ठगी के आरोप में धरा गया ‘इच्छाधारी बाबा’
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस के साथ मिलकर आइआरसीटीसी में नौकरी दिलाने के नाम पर 30 लाख रुपए की ठगी के आरोप में शातिर ‘इच्छाधारी बाबा’ शिवा और उसकी एक महिला मित्र कंकना को गिरफ्तार किया है। बाबा इससे पहले देह व्यापार के बड़े धंधे में गिरफ्तार हो चुका है। उस पर मकोका भी लगाया गया है। पुलिस उपायुक्त के मुताबिक रोहिणी की रहने वाली रीतू नाम की युवती ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में उसने बताया कि आइआरसीटीसी (रेलवे) में नौकरी दिलाने के नाम पर अमर कालोनी इलाके के पूर्वी कैलाश कालोनी में रह रहे शिवा और उसकी महिला मित्र ने उससे 30 लाख रुपए की ठगी की है।
सूचना मिलते ही धारा 420, 406 और आइपीसी 34 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। पूछताछ हुई तो पता चला कि वे कई अन्य मामलों में जेल में थे और वहां से आने के बाद रोजी रोटी के लिए उसने बेरोजगार लोगों से ठगी का धंधा शुरू किया। शिवा इस पैसे से मकोका केस भी लड़ रहा था। पैसे ऐंठने के लिए उसने द्वारका में रहने वाली कंकना की मदद ली और फिर नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले युवाओं को प्रलोभन देकर ठगी शुरू कर दी। जांच में कंकना देव के घर से शिकायत करने वाली युवती रीतू का मेडिकल सर्टिफिकेट व खाता मिला, जिससे कर्मचारियों को वेतन दिया जाता था।