घर में पालतू जानवर रखने पर टैक्स लगाएगी पंजाब सरकार
पंजाब में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की सरकार ने एक नया फरमान जारी किया। सरकार ने कहा कि अब प्रदेश में पालतू जानवरों को घर में पालने पर टैक्स देना होगा। सरकार ने 250 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का टैक्स पालतू जानवरों पर लगाया है। पंजाब सरकार के आदेश के अनुसार पालतू जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस आदि पर टैक्स देना होगा। सरकार की ओर से योजना बनाकर निगमों को भेजी गई, जिसके बाद अब इस बिल को मंजूरी दे दी गई है। योजना के तहत हर साल जानवर का लाइसेंस बनाया जाएगा, जिसे प्रत्येक वर्ष रिन्यू करवाना पड़ेगा। कुत्ता-बिल्ली वर्ग का कोई मालिक अगर निर्धारित अवधि से 30 दिनों के भीतर लाइसेंस रीन्यू नहीं करवाएगा तो उससे जुर्माना भी देना होगा।
जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार सभी पालतू जानवरों को रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य होगा और उनसे संबंधित यूएलबी व लाइसेंस जारी किए जाएंगे। जानवरों के मालिक को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एक टैग भी जारी कराना होगा, जिसपर जानवर का रजिस्ट्रेशन नंबर और मालिक का नाम लिखा होगा। ऐसे जानवरों को दो बार से अधिक बार यदि रोड पर घूमते पाया गया तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर कैंसल कर दिया जाएगा।