ईडी में श‍िकायत- मीट करोबारी कुुुुरैशी ने सीबीआई चीफ को देने के नाम पर ल‍िए पांच करोड़

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कारोबारी प्रदीप कोनेरू के बयान के आधार पर मीट कारोबारी मोईन कुरैशी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। प्रदीप कोनेरू ने अपने बयान में आरोप लगाया है कि मोईन कुरैशी ने सीबीआई के तत्कालीन डायरेक्टर एपी सिंह के एवज में उनसे पांच करोड़ रुपये लिए थे। ईडी के अनुसार कुरैशी कोनेरू से जबरन पैसे वसूल रहा था। ईडी के अनुसार कुरैशी और उसके नियोक्ता आदित्य शर्मा के बीच ब्लैकबेरी मैसेंजर पर हुई बातचीत से साफ है कि कोनेरू से पैसे लिए गये थे।

ईडी ने अपनी शिकायत में कोनेरू के बयान का अंश उद्धृत किया है। इस बयान के अनुसार कोनेरू कुरैशी से दिल्ली के छतरपुर फॉर्म हाउस इलाके में एक सामाजिक कार्यक्रम में फरवरी 2012 में मिला था। बयान के अनुसार कुरैशी ने कोनेरू से कहा कि अगर उसे दो-तीन करोड़ रुपये दे दें तो वो सीबीआई में चल रहा उनका केस मैनेज कर सकते हैं जिससे कोनेरू का कानूनी खर्च बच सकता है। कोनेरू ने आरोप लगाया कुरैसी बाद में “करीब तीन-चार करोड़ रुपये और मांगने लगे।” कोनेरू के पिता ट्राइमेक्स ग्रुप के संस्थापक हैं जो हैदराबाद की एक हाउसिंग परियोजना में हुए कथित घोटाले में आरोपी थे। सीबीआई ने उनके खिलाफ फरवरी 2012 में आरोपपत्र दायर किया था।

कोनेरू के अनुसार कुरैशी ने उनसे कहा कि वो जो भी पैसा देंगे वो एपी सिंह (तत्कालीन सीबीआई प्रमुख) के खर्चों के लिए है जो उन्होंने देश और विदेश में किए हैं। मोईन की बेटी सीबीआई के सालाना जलसे का आयोजन कर रही थी। कोनेरू के अनुसार कुरैशी ने उनसे कहा कि इस आयोजन में भी उनका काफी खर्च होना है। कोनेरू के अनुसार एपी सिंह लंदन के मेयफेयर इलाके में अक्सर रुकते थे जो काफी खर्चीला है। कोनेरू के अनुसार कुरैशी ने एपी सिंह के साथ अपनी तस्वीरें दिखाकर उन्हें प्रभावित किया था।

कोनेरू ने ईडी से कहा, “मैंने (कुरैशी को) 5.25 करोड़ रुपये 2012 में दिए और साल 2013 में 50 लाख रुपये दिए क्योंकि वो मुझे धमका रहे थे, वो कह रहे थे कि मेरे पिता को नुकसान पहुंच सकता है क्योंकि सीबीआई के तत्कालीन डायरेक्टर रंजीत सिन्हा भी उनके जानने वाले और करीबी हैं..मैंने उन्हें कुल 5.75 करोड़ रुपये दिए लेकिन उन्होंने मेरे पिता के मामले में कोई मदद नहीं की।” इंडियन एक्सप्रेस ने जब इस मामले में एपी सिंह से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने एक मैसेज में कहा, “सॉरी, वकील ने इस मामले पर मीडिया या प्रेस करने से सख्त रूप से मना किया है।”

ये मामला साल 2014 का है जब आयकर विभाग ने मोईन कुरैशी के घर पर छापा मारा था। बाद में ईडी ने कुरैशी के खिलाफ फेमा कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया था। साल 2016 में आयकर विभाग ने कुरैशी पर कालाधन और आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। ईडी ने 31 अगस्त 2016 को सीबीआई को भेजे एक पत्र में कहा था कि कई सरकारी अधिकारी मोईन कुरैशी के संपर्क में थे और उनके बीच पैसे का भी लेन-देन हुआ है। सीबीआई ने 16 फरवरी 2017 को एपी सिंह, कोनेरू, कुरैशी, आदित्य शर्मा और अज्ञात सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। मामले में ईडी ने अगस्त 2017 में कुरैशी को गिरफ्तार किया था।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *