गुरुपूरबः पंजाब-हरियाणा HC का फैसला, सिर्फ 3 घंटे तक फूटेंगे पटाखे
देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए दिवाली पर पटाखे बैन किए गए थे। यह फैसला दिल्ली-एनसीआर के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था। अब इसी क्रम में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुपूरब को लेकर फैसला सुनाया है। बुधवार को कोर्ट ने पर्व पर तीन घंटे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति दी। यह फैसला पंजाब और हरियाणा में लागू होगा। चार नवंबर 2017 को गुरुपूरब पड़ रहा है। कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब और हरियाणा में लोग तय किए गए वक्त में ही पटाखे फोड़ सकेंगे। कोर्ट ने शाम साढ़े छह बजे से साढ़े नौ बजे तक के वक्त में पटाखे फोड़ने की इजाजत दी है। यह फैसला पंजाब और हरियाणा में लागू होगा।
गुरुपूरब के दौरान पंजाब और हरियाणा के सभी गुरुद्वारे फूलों और रोशनी से जगमाते रहते हैं। शाम और रात में लोग पर्व की खुशी में पटाखे फोड़ते हैं। आतिशबाजी का बंदोबस्त कराते हैं, जिससे भारी मात्रा में वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण फैलता है। हाईकोर्ट ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया है। वहीं, दिल्ली में जब पटाखों पर बैन लगा था। तब दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीपीसी) ने उसका स्वागत किया था। कमेटी ने तब लोगों से अपील की थी कि वे गुरुपूरब पर भी पटाखे न फोड़ें। वे गुरुद्वारे में दर्शन करने आएं। पटाखे फोड़ने या फिर आतिशबाजी करने के बजाय वे मोमबत्ती जलाएं।