अमित शाह के बेटे पर खबर पर बैन हटाने के लिए हाई कोर्ट गया ‘द वायर’, मिला इनकार
न्यूज वेबसाइट द वायर और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह के बीच चल रहे कानूनी विवाद में फिलहाल कोर्ट न्यूज वेबसाइट को किसी प्रकार की कोई राहत देता नहीं दिख रहा है। पिछले महीने द वायर ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह द्वारा किए गए कथित आर्थिक भ्रष्टाचार पर एक स्टोरी की थी। इसके बाद जय शाह ने न्यूज वेबसाइट के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने आत्मसम्मान का हवाला देकर जय शाह के खिलाफ ऐसी रिपोर्टिंग नहीं करने के लिए कहा। इस आदेश के खिलाफ न्यूज वेबसाइट ने दो नवंबर को गुजरात हाईकोर्ट में अपील की थी। कोर्ट में न्यूज वेबसाइट का पक्ष रखते हुए वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि आर्टिकल अपमानजनक नहीं है बल्कि ये तथ्यों पर आधारित है। हालांकि कोर्ट उनकी बातों से सहमत नहीं दिखा और उसने न्यूज वेबसाइट को किसी प्रकार की राहत ना देते हुए विवादित न्यूज पब्लिश ना करने के ऑर्डर पर स्टे लगाने से मना कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट ने जय शाह को भी नोटिस भेजा है इस मामले में अब दो हफ्ते बाद सुनवाई होनी है।
‘गोल्डन टच आॅफ जय अमित शाह’ शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में द वायर ने दावा किया था कि साल 2014 में केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने के बाद जय की कंपनी के कारोबार में कथित रूप से बेतहाशा वृद्धि हुई। इस लेख को मानहानि बताते हुए जय शाह ने कोर्ट की शरण ली। जय ने अपनी याचिका में ‘शर्मनाक, बेहूदा, भ्रमित, अपमानजनक, निंदात्मक और कई अपमानजनक टिप्पणियों वाले एक लेख के जरिए शिकायतकर्ता की मानहानि करने और उसकी प्रतिष्ठा धूमिल करने का आरोप लगाया है।