दिल्ली की अदालत का आदेश- मारिया शारापोवा के खिलाफ दर्ज की जाए एफआईआर
दिल्ली की एक अदालत ने एक घर खरीदार की शिकायत पर एक बिल्डर कंपनी, उसके अधिकारियों और इंटरनेशनल टेनिस स्टार मारिया शारापोवा के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। गुरुग्राम निवासी भावना अग्रवाल का आरोप है कि होम्सटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रा. लि. ने सेक्टर 73 में ‘बैलेट बाई शारापोवा’ नाम के रिहायशी प्रोजेक्ट में एक फ्लैट के एवज में उनसे वर्ष 2013 में 53 लाख रुपये जमा करवाए थे। बिल्डर की ओर से कहा गया था कि शारापोवा खुद टेनिस एकेडमी चलाएंगी। बिल्डर कंपनी का दावा था कि प्रोजेक्ट पहली किस्त जमा कराने के तीन साल में पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
भावना ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए धोखाधड़ी, जालसाजी और अमानत में खयानत के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग की थी। विज्ञापन और कंपनी की वेबसाइट पर दावा किया गया कि इस प्रोजेक्ट में मारिया शारापोवा की एकेडमी होगी। वह जब भी भारत का दौरा करेंगी तब यहां ट्रेनिंग सेशन चलाएंगी लेकिन ऐसा अब तक नहीं हुआ।