ईवीएम पर गुजरात कांग्रेस की अर्जी, आयोग को नोटिस
गुजरात हाई कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस की राज्य इकाई की एक याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। कांग्रेस की राज्य इकाई ने याचिका में अनुरोध किया कि दोषपूर्ण पाई गई ईवीएम और वीवीपैट सील की जाएं और उनका आगामी विधानसभा चुनावों में प्रयोग नहीं हो। न्यायमूर्ति अकील कुरैशी और न्यायमूर्ति एजे कागजी के खंडपीठ ने गुजरात कांग्रेस कमेटी की याचिका पर चुनाव आयोग, राज्य के प्रमुख चुनाव अधिकारी और विधि व न्याय मंत्रालय के जरिए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए। इन सभी को 13 नवंबर तक नोटिस के जवाब देने हैं।
कांग्रेस ने अपनी याचिका में कहा है कि कुल 70182 वीवीपैट (मतदाता सत्यापन जांच पर्ची) इकाइयों में करीब सात फीसद पहले स्तर की जांच के दौरान दोषपूर्ण पाई गर्इं और ईवीएम व नियंत्रण इकाइयां भी दोषपूर्ण थीं। इन्हें सील किया जाना चाहिए और इनका राज्य में किसी भी मतदान केंद्र पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। याचियों ने अदालत से अनुरोध किया कि वह या तो आयोग को निर्देश दे या खुद एक विशेषज्ञ समिति गठित करे जो दोषपूर्ण मशीनों पर गौर कर सके ताकि इनसे कोई गड़बड़ी नहीं हो सके। राज्य में दो चरणों में नौ और 14 दिसंबर को मतदान होना है और मतगणना 18 दिसंबर को होगी।