भोपाल सामूहिक बलात्कार कांड: मुख्य सचिव व डीजीपी को हाई कोर्ट का नोटिस

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने भोपाल सामूहिक बलात्कार पीड़िता की उस चिकित्सकीय रिपोर्ट पर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) व अन्य को नोटिस जारी किए हैं जिसमें स्पष्ट त्रुटियां हैं।  अदालत के रजिस्ट्रार जनरल मोहम्मद फहीम अनवर ने शनिवार को फोन पर बताया कि मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता ने चिकित्सकीय रिपोर्ट के बारे में समाचार पत्रों की खबरों पर स्वत: संज्ञान लिया और उसे जनहित याचिका के तौर पर लेते हुए शुक्रवार को नोटिस जारी किए। अनवर ने बताया कि उन्होंने मामले की सुनवाई के लिए 13 नवंबर की तिथि निर्धारित की है।

पीड़िता की चिकित्सकीय रिपोर्ट में कहा गया है कि यौन कृत्य ‘उसकी सहमति व इच्छा से किया गया’ था। इस पर लोगों ने काफी रोष जताया था। यहां स्थित सुल्तानिया लेडी अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा तैयार रिपोर्ट में एक स्थान पर 19 वर्षीय महिला को ‘पीड़ित’ की बजाय ‘आरोपी’ कहा गया है। पुलिस ने कहा कि हालांकि रिपोर्ट में त्रुटियां थीं लेकिन इसमें इसकी पुष्टि की गई है कि लड़की से बलात्कार किया गया और उसके निजी अंगों में चोटें मिलीं। महिला से गत 31 अक्तूबर को रात भोपाल में रेलवे लाइन के पास चार व्यक्तियों ने लगभग तीन घंटे तक कथित रूप से बलात्कार किया था। उस वक्त वह कोंिचग से घर वापस लौट रही थी।

 

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