प्रदूषण पर केंद्र व तीन सूबों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश के लिए दायर याचिका पर सोमवार को केंद्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब सरकारों को नोटिस जारी किए। प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के तीन सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि किसी भी अन्य अदालत में प्रदूषण को लेकर चल रही कार्यवाही पर रोक नहीं होगी। शीर्ष अदालत ने केंद्र और सबंधित राज्य सरकारों को जिस याचिका पर नोटिस जारी किया है उसमें प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का निर्देश दिए जाने की अपील की गई है। याचिका वकील आरके कपूर ने दायर की है।
इसमें दावा किया गया है कि सड़कों पर बढ़ते हुए धूल के कण, दिल्ली के पड़ोसी राज्यों हरियाणा और पंजाब में पराली जलाए जाने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पड़ोसी इलाकों में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। याचिका में केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों को यह निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है कि सड़क पर धूल के कण और पराली जलाने पर अंकुश के लिए उपाय किए जाएं। याचिका में सम-विषम कार योजना भी कारगर तरीके से लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।