शशिकला के पति को टैक्स चोरी के मामले में 2 साल की कैद, HC ने बरकरार रखा ट्रायल कोर्ट का फैसला
एक लग्जरी कार के आयात के मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने पूर्व एआईएडीएमके नेता वीके शशिकला के पति एम नटराजन को दो साल कैद की सजा सुनाई है। टीओआई के मुताबिक साल 1994 में नटराजन और उनके तीन सहयोगियों ने टोयोटा लेक्सस कार को इंपोर्ट कराया था, जिसे वह 1993 का मॉडल बताकर इस्तेमाल कर रहे थे। सीबीआई और ईडी ने चार लोगों के खिलाफ दो अलग-अलग मामलों में केस दर्ज किया था। सीबीआई के मुताबिक नटराजन, उनके भतीजे वी भास्करन, योगेश बालाकृष्णन और सुजारिता सुंदरराजन ने कार की असली इनवॉइस से छेड़छाड़ कर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट जुलाई 1993 कर दी। ट्रांसफर अॉफ रेजिडेंस के तहत कार को मंजूरी मिली, जिससे राजकोष को कम लेवी और पेनाल्टी के रूप में 1.06 करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा। साल 2010 में स्पेशल कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई थी। फैसले को चुनौती देते हुए नटराजन ने हाई कोर्ट में अपील की। जब 7 वर्ष बाद शुक्रवार को याचिका जस्टिस जी जयाचंद्रन के सामने आई तो उन्होंने नटराजन की याचिका खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा।