सम-विषम योजना में सिर्फ सीएनजी वाहनों को दें छूट

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राजधानी में सम-विषय योजना के दौरान केवल सीएनजी वाहनों को ही छूट वाले स्टीकर दिए जाएं। इसके साथ ही अधिकरण ने दिल्ली सहित हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों से कहा कि वे दो सप्ताह में प्रदूषण को रोकने के लिए अपनी-अपनी कार्ययोजना पेश करें। अधिकरण ने कहा कि अगर दिल्ली व पड़ोसी राज्य प्रदूषण पर कार्य योजना सौंपने में विफल रहे तो उन पर कड़ा जुर्माना लगाया जाएगा।

अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार के पीठ ने शुक्रवार को कहा, उद्योग, कचरा और पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन के संबंध में सभी निर्देश लागू रहेंगे। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि दिल्ली में जब भी प्रदूषण का स्तर अधिक हो तो स्कूलों को बंद करने के लिए एक नीति बनाई जानी चाहिए। इसी प्रकार दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के मुख्य सचिव ऐसी कार्ययोजना बनाएं कि जैसे ही प्रदूषण का स्तर पीएम 2.5 का स्तर 300 और पीएम 10 का स्तर 500 पार करे वह योजना लागू हो जाए।

अधिकरण ने दिल्ली-एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर अपना प्रतिबंध वापस ले लिया और राष्ट्रीय राजधानी में ट्रकों के प्रवेश को अनुमति देते हुए प्राधिकारों से उनकी आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखने को कहा। हालांकि अधिकरण ने दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक गतिविधियों पर अपना प्रतिबंध वापस लेने से मना कर दिया है। दूसरी ओर पीठ ने ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के निर्माण को तो हरी झंडी दे दी, लेकिन ताकीद की कि इस निर्माण के कारण धूल से प्रदूषण नहीं होना चाहिए।

 

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