दिल्‍ली: हाई कोर्ट ने पूछा- एयरलिफ्ट कर सकते हैं 108 फुट ऊंची हनुमान मूर्ति? अमेरिका का दिया उदाहरण

राजधानी दिल्ली में करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास स्थित हनुमान मूर्ति को हटाया जा सकता है। हाई कोर्ट ने इस ओर इशारा किया है। दरअसल राजधानी दिल्ली में हुए अवैध निर्माण पर चिंता जाहिर करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने 108 फुट ऊंची हनुमान मूर्ति को एयरलिफ्ट करने की बात कही है। कोर्ट ने स्थानीय अधिकारियों से सवाल किया है कि क्या सेंट्रल दिल्ली में करोल बाग स्थित 108 फुट ऊंची हनुमान मूर्ति को एयरलिफ्ट किया जा सकता है? कोर्ट ने यह बात करोल बाग इलाके की अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान करने के उद्देश्य से कही।

एक एनजीओ द्वारा करोल बाग में हुए अवैध निर्माण और अतिक्रमण को हटाने के लिए जनहित याचिका दायर की गई थी, इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को कोर्ट ने मूर्ति को एयरलिफ्ट करने पर सवाल किया। इसके साथ ही कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरी शंकर की बेंच ने अमेरिका में इमारतों को एयरलिफ्ट किए जाने का उदाहरण भी दिया। कोर्ट ने कहा, ‘विचार करें कि क्या मूर्ति को एयरलिफ्ट किया जा सकता है। इस मामले में गवर्नर से बात की जाए…. अमेरिका में गंगनचुंबी इमारतों को एयरलिफ्ट कर दिया जाता है।’

कोर्ट ने नगर निकाय से सवाल किया कि क्या वो पूरी दिल्ली में कोई भी ऐसी जगह दिखा सकते हैं जहां कानून का पालन किया गया हो और अवैध निर्माण ना हुआ हो, अगर ऐसा कर सकते हैं तो दिल्ली के लोगों के विचारों में भी बदलाव हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि नगर निगम को कानून का पालन करने के लिए कई अवसर दिए गए ‘लेकिन कोई ऐसा कुछ करना नहीं चाहता।’ बता दें कि हाई कोर्ट ने 15 नवंबर को सिविक एजेंसियों को अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *