बिहार- नीतीश की विधायक का बेटा कातिल करार, साइड नहीं देने पर की थी निर्दोष की हत्या

बिहार के चर्चित रोडरेज केस में गया की जिला अदालत ने रिकॉर्ड समय 15 महीने 23 दिन में फैसला सुनाते हुए जदयू विधायक (एमएलसी) मनोरमा देवी के बेटे राकेश रंजन उर्फ रॉकी यादव को हत्या का दोषी करार दिया है। 6 सितंबर को सजा का एलान किया जाएगा। पिछले साल 7 मई को रॉकी ने आदित्य सचदेवा नाम के युवक की तब हत्या कर दी थी, जब उसने रोड पर उसे साइड नहीं दिया था। ये लोग बोधगया से गया लौट रहे थे, तभी पीछे से आ रहे रॉकी ने आदित्य से साइड मांगी लेकिन आदित्य ने ऐसा नहीं किया। इससे गुस्साए रॉकी ने अपनी लैंडरोवर कार से आदित्य की गाड़ी को ओवरटेक किया। थोड़ी देर तक दोनों के बीच कहासुनी हुई, इसके बाद रॉकी ने आदित्य के सिर में गोली मार दी, इससे उसकी मौत हो गई। उसकी कार में आदित्य के चार दोस्त भी सवार थे।

अदालत ने मामले में रॉकी के अलावा तीन अन्य लोगों को भी दोषी करार दिया है। इनमें उसके पिता बिन्देश्वरी प्रसाय यादव उर्फ बिन्दी यादव, बॉडीगार्ड राजेश यादव और चेचेरा भाई टेनी यादव शामिल है। सभी पर अलग-अलग धाराएं लगाई गई हैं और  उसके तहत दोषी करार दिया गया है। दोषी ठहराए जाने के बाद सभी को हिरासत में ले लिया गया है और जेल भेज दिया गया है।

इस घटना के बाद जदयू ने मनोरमा देवी को पार्टी से सस्पेंड कर दिया था। जांच के दौरान रॉकी पिता बिन्देश्वरी प्रसाद यादव उर्फ बिंदी यादव और उसके चचेरे भाई टेनी यादव को भी आरोपी बनाया गया था। घटना के दिन आदित्य सचदेवा के साथ जो दोस्त उसकी गाड़ी में मौजूद थे, उनलोगों ने ट्रायल के दौरान आरोपी को पहचानने से इनकार कर दिया था। आदित्य हार्डवेयर बिजनेसमैन श्याम सचदेवा का बेटा था।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही गया कोर्ट में इस मामले का स्पीडी ट्रायल हुआ। इस दौरान दो जज बदले गए। एडीजे-1 सच्चिदानंद सिंह ने आज मामले की सुनवाई पूरी करते हुए रॉकी को दोषी करार दिया। उनसे पहले एडीजे-9 सुरेश प्रसाद मिश्र की अदालत में घटना के चश्मदीद गवाह और आदित्य सचदेवा के चार दोस्त आयुष, अंकित, कैफी और नासिर गवाह देने से मुकर गए थे।

 

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