बेनजीर हत्याकांड: परवेज मुशर्रफ भगोड़ा करार, दो पुलिस अफसरों को भी 17 साल कैद
पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हत्याकांड में पाकिस्तान की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति और तानाशाह परवेज मुशर्रफ को भगोड़ा करार दिया है और उनकी संपत्ति जब्त करने के आदेश दिये हैं। कोर्ट ने पाकिस्तान के दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को 17 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में 5 लोगों को बेसकूर बताया है और उन्हें बरी करने के आदेश दिये हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी में अदालत ने ये फैसला सुनाया। अदालत ने जिन पांच लोगों को बरी किया है वे पाकिस्तान के प्रतिबंधित संगठन तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के संदिग्ध बताये गये थे।